विज्ञापन
This Article is From Sep 09, 2019

...जब ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करना पुलिसवालों को ही पड़ा महंगा, कटा इतने रुपये का चालान

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. यूपी के गोरखपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दो पुलिसकर्मियों का ही चालान किया गया है.

...जब ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करना पुलिसवालों को ही पड़ा महंगा, कटा इतने रुपये का चालान
यूपी के गोरखपुर में बिन हेलमेट के बाइक चला रहे दो पुलिसकर्मियों का कटा चालान. (फाइल फोटो)
  • यूपी में दो पुलिसवालों का कटा चालान
  • गोरखपुर में बिना हेलमेट चला रहे थे बाइक
  • एक ने 500 तो दूसरे ने 5800 का चालान भरा
नई दिल्ली:

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है. इस बीच यूपी के गोरखपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दो पुलिसकर्मियों का ही चालान किया गया है. पुलिस अधीक्षक (यातायात) आदित्य वर्मा ने सोमवार को बताया कि मोटरसाइकिल सवार पुलिस कांस्टेबलों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था. इनमें से एक कांस्टेबल ने न तो हेलमेट लगा रखा था और न ही उसके पास इंश्योरेंश का पेपर था. इनमें से एक खोराबार थाने में तैनात है, जबकि दूसरा यातायात पुलिस कांस्टेबल है. वर्मा ने बताया कि एक कांस्टेबल ने पांच सौ रुपये तो दूसरे ने 5800 रुपये का चालान भरा. उन्होंने हालांकि कांस्टेबल के नामों का खुलासा नहीं किया.

ऐ भाई जरा देख के चलो : ओडिशा में 88 लाख और हरियाणा में 52 लाख रुपये वाहन चालकों से वसूले

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट (Motor vehicle act) में हुए बदलाव सुर्खियां बटोर रहे हैं. यह पूरे देश में एक सितंबर से लागू हो गया है. हालांकि कुछ राज्यों ने इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया है. देश भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा खबरें हरियाणा और ओडिशा से आई हैं. ऐसे कई राज्य हैं जहां की सरकारों ने कहा है कि वे इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू करेंगी. ये राज्य हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान. जबकि गुजरात ने कहा है कि वह आरटीओ से रिपोर्ट मिलने के बाद प्रावधान लागू करेगा. हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा.

नागपुर पुलिस ने लैंडर 'विक्रम' से पूछा, कहां हो.... संपर्क करो, नहीं काटेंगे चालान

सरकार का कहना है कि कानून में बदलाव करने के कई फायदे हैं. इससे गाड़ियों के यातायात नियम पालन करने की इलैक्ट्रानिक तौर पर निगरानी हो सकती है. कुछ अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द होने पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का प्रावधान. नए अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान और मौजूदा अपराधों के लिए इसे बढ़ाना. नाबालिगों के जुर्म के लिए मालिक या अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल का प्रावधान है. ऐसे नाबालिग को 25 साल का होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा. ओला और उबर को केंद्र की गाइडलाइंस माननी होंगी.

...जब ट्रैफिक नियन तोड़ने पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी भरना पड़ा जुर्माना, जानें पूरा मामला

जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ी
ऐसे कई अपराध हैं जिनके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था. यह अब 5000 रुपये होगा. ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये. खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था. इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है.

यूपी में कार चलाते वक्त नहीं पहना हेलमेट तो काट दिया चालान, शख्स ने किया अब ऐसा

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तक का जुर्माना या छह महीने तक सजा का प्रावधान था. इसे अब दस हजार रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की सजा कर दिया गया है. प्रदूषण मुक्त न होने पर पहले एक हजार रुपये तक का जुर्माना था जिसमें अब तीन महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करना तक शामिल हो गया है. बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर पहले पहली बार पकड़े जाने पर दो से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना था. अब छह महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

VIDEO : सुर्खियों में हजारों के चालान

(इनपुट: भाषा से भी)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Policeman Fined, Motor Vehicle Act, Motor Vehicle Act 2019, Motor Vehicle Act 2019 Pdf, Gorakhpur
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com