Lucknow Masjid: लखनऊ के बीकेटी इलाके में गुरुवार तड़के 4 बजे ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया. एडीएम और एसडीएम प्रशासन की टीम और 3 बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और कुछ ही घंटे के अंदर मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया. इसके बाद मलबा हटाया गया. यह एक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद लिया गया है. किसी भी तरह का तनाव की स्थिति न उत्पन्न होने पाए इसके लिए पीएसी और पुलिस बल की तैनाती की गई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया था ऑर्डर
जिला प्रशासन ने बीकेटी में अवैध मस्जिद गिराने की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश पर की है. यह मस्जिद लखनऊ के बीकेटी इलाके के अस्ति गांव में करीब 60 साल पहले बनाई गई थी, जबकि सरकारी दस्तावेजों में यह जमीन ग्राम सभा की है. प्रशासन का कहना है अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था.
इस मामले में 2024 में सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट में प्रशासन ने याचिका लगाई थी. तहसीलदार कोर्ट ने 2025 में मस्जिद हटाने और 36 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया था. साथ ही खुद से मस्जिद को हटाने की बात भी एसडीएम की तरफ से कही गई थी. हालांकि तहसीलदार कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष एडीएम कोर्ट पहुंच गया. वहां से भी मामला खारिज हो गया. इसके बाद मुस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. बता दें कि हाई कोर्ट ने 26 मार्च को मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था.
HC ने 6 दिन पहले दिया था आदेश
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद पर एसडीएम की बेदखली का आदेश को सही बताया. हालांकि कोर्ट ने तहसीलदार कोर्ट द्वारा लगाए गए 36 हजार रुपये जुर्माने को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ग्राम सभा की जगह पर बनी इस मस्जिद में याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्माण की कोई भूमिका नहीं है.
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