विज्ञापन

यूपी में वाहन चालान का सिस्टम बदला, सीधे कोर्ट में नहीं होगी अपील, 30 दिन में खुद हो जाएगा समाप्त

दिल्ली की तरह यूपी में भी चालान का नियम बदल गया है. अब चालान की शिकायत सीधे कोर्ट में नहीं किया जा सकेगा. पहले ARTO के पास अपील जाएगी.

यूपी में वाहन चालान का सिस्टम बदला, सीधे कोर्ट में नहीं होगी अपील, 30 दिन में खुद हो जाएगा समाप्त
यूपी में वाहन चालान का नया नियम
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

हाल ही में दिल्ली में चालान के शिकायत को लेकर सिस्टम बदला गया है. जहां चालान की आपत्ति को लेकर सीधे कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के नियम में बदलाव किया गया है. नए नियम में कोर्ट जाने से पहले संबंधित अधिकारी के पास अपील करने की नियम लागू किया गया है. इस तरह से उत्तर प्रदेश  (UP) में भी चालान का सिस्टम बदल गया है. अगर यूपी प्रदेश में वाहन चालान को लेकर किसी तरह की शिकायत है तो आप सीधे कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं. अगर आपको लगतार है ARTO या ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका गलत चालान किया गया है तो आप e-Challan ऐप पर सबूतों के साथ ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकेंगे.

नए नियम के तहत प्रदेश के सभी ARTO को अपीलीय अधिकारी बनाया जाएगा. यह अधिकारी एक-दूसरे जिले की अपील को सुनेंगे. ऑनलाइन शिकायत के बाद संबंधित अपीलीय अधिकारी के पास अपील पहुंचेगा. वहीं 30 दिन के अंदर चालान की जांच करनी होगी कि वह चालान सही है या गलत.

चालान 30 दिन में स्वतः हो जाएगा समाप्त

नए नियम में 30 दिन में चालान के स्वतः निरस्तीकरण का नियम लाया गया है. अगर चालक चालान के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करता है तो उसकी अपील संबंधित अधिकारी के पास जाएगी. वहीं अगर 30 दिन के अंदर अधिकारी चालान सही है या गलत इस पर जांच कर फैसला नहीं देता है तो चालान 30 दिन में स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा.

वहीं चालान सही पाया जाता है तो आपको चालान जमा करने के लिए कहा जाएगा. जबकि गलत पाए जाने पर चालान को संबंधित अधिकारी समाप्त कर सकते हैं.

न्यायालय जाने से पहले जमा करना होगा 50 प्रतिशत चालान राशि

जब संबंधित अधिकारी आपके चालान को सही मानते है और जुर्माना भरने के लिए कहा जाता है, और अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायालय का रूख कर सकते हैं. चालान ऑनलाइन ही कोर्ट को भेज दी जाएगी. हालांकि कोर्ट में वाहन चालान की शिकायत करने नया नियम बनाया गया है. इसके तहत ARTO अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट में अपील की जा सकती है. लेकिन इससे पहले ARTO में चालान राशि का 50 प्रतिशत शुल्क जमा कराना होगा. तब उसकी सुनवाई होगी.

हालांकि ऐसा नहीं है कि 50 प्रतिशत चालान जमा कराने पर आपका चालान सही माना जा रहा है. अगर कोर्ट ने आपके चालान को गलत ठहराया तो आपके द्वारा जमा की गई 50 प्रतिशत चालान राशि को वापस कर दिया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने चालान को सही माना तो आपको वाहन चालान की आधी बची हुई रकम जमा करानी होगी. वहीं 6 महीने तक चालान का जुर्माना नहीं जमा करने पर वाहन की RC 'Not to Transaction' कैटगरी में चली जाएगी. इसके बाद वाहन चालक से संबंधित प्रपत्रों का कोई काम नहीं करा पाएगा.

यह भी पढ़ेंः ट्रैफिक चालान अब सीधे कोर्ट में जाकर नहीं करवा सकेंगे कैंसिल, अब पहले करना होगा दो काम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Challan Rules, Challan Case, Uttar Pradesh News, Vehicle Challan, Vehicle Challan New Rule
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com