असम सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले प्रदेश की महिलाओं को तोहफा देने का फैसला किया है. असम सरकार की ओरुनोदोई योजना का लाभ यहां रहने वाली महिलाओं को मिलने वाला है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है. अब अक्टूबर महीने में पात्र महिला लाभार्थियों को अब 1500 रुपये सहायता राशि देने का फैसला किया गया है. इस बारे में खुद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है.
सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली ओरुनोदोई योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को 1250 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है. लेकिन सरकार ने अक्टूबर महीने में इस राशि में 250 रुपये अतिरिक्त राशि देगी. इस फैसले से प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को फायदा होने वाला है. 250 रुपये कि अतिरिक्त राशि को सरकार ने दुर्गा पूजा का तोहफा बताया है.
दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर असम की नारी शक्ति के लिए एक विशेष उपहार।
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 25, 2026
अक्टूबर में Orunodoi की राशि बढ़ाकर ₹1,500 की जाएगी। यह अतिरिक्त सहायता हमारे परिवारों की खुशियों और त्योहारी तैयारियों में सहभागी बनने का एक प्रयास है।
माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। pic.twitter.com/xNiJ8ZKTpW
ओरुनोदोई योजना क्या है?
ओरुनोदोई योजना असम सरकार द्वारा चलायी जाने वाली अहम सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल है. यह योजना सरकार ने 2 अक्टूबर 2020 में शुरू की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य असम के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देना है. योजना के तहत सीधे उनके नाम पर बैंक खातों में पैसे भेजे जाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें (दवा, दाल, चीनी, फल-सब्जियां और रसोई गैस) आसानी से पूरी कर सकें.
किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?
ओरुनोदोई योजना का लाभ एक परिवार में केवल एक महिला को मिल सकता है. इसमें विधवा महिलाएं, तलाकशुदा या परिवार से अलग रह रही महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं, 45 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाएं शामिल की जाती हैं. आय की बात करें तो जिन महिलाओं के परिवार की कुल वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम है, वह इसके लिए पात्र होती हैं.
योजना के लाभ के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी
जो पात्र महिलाएं हैं वह ओरुनोदोई योजना में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और प्राथमिक दस्तावेज जैसे आवेदन विधवा, दिव्यांग या तलाकशुदा कैटगरी में आती है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है.
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