मिठाई की दुकान पर सजी बर्फी, लड्डू या दूसरी खुली मिठाई आखिर कब तक खाने लायक है? अब उत्तर प्रदेश में ग्राहक को इसकी जानकारी भी मिलेगी. यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर 'यूज बाय डेट' यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य कर दिया है. नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा. पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर ऐसी जानकारी पहले से देना जरूरी था, अब बिना पैकिंग के काउंटर पर बिक रही मिठाइयां भी इसके दायरे में आएंगी. लखनऊ में दुकानदारों ने नए नियम को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है.
खुली मिठाइयों के लिए क्या बदलेगा?
अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर एक्सपायरी या 'यूज बाय डेट' की जानकारी देना जरूरी था. लेकिन मिठाई की दुकानों के काउंटर पर खुली रखकर बेची जाने वाली मिठाइयों के मामले में ग्राहक के पास ऐसी स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी. FSDA के नए निर्देश के बाद खुली मिठाइयों पर भी इस्तेमाल की अंतिम तारीख की जानकारी देनी होगी. इससे ग्राहक को पता चल सकेगा कि खरीदी जा रही मिठाई को कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मिठाई बनाने वाली यूनिट्स और दुकानों के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि ग्राहकों को मिठाई के निर्माण और उसके इस्तेमाल की अंतिम तारीख को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है.इसी को देखते हुए FSDA ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा को बेहतर करना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है.
खुली मिठाई पर कैसे लगेगा टैग, तारीख कौन तय करेगा?
खुली मिठाई के हर पीस पर अलग टैग नहीं लगेगा. जिस ट्रे या कंटेनर में मिठाई बिक्री के लिए रखी होगी, उसी के पास साफ दिखाई देने वाला 'Use By Date' टैग/डिस्प्ले लगाना होगा, ताकि ग्राहक खरीदने से पहले तारीख देख सके. यूपी में सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी समय सीमा तय नहीं की गई है.
दुकानदार जिस तारीख तक मिठाई को सुरक्षित बताएगा, उस पूरी अवधि में उसकी गुणवत्ता और फूड सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उसी की होगी.
लखनऊ की दुकानों पर क्या है तैयारी?
NDTV ने लखनऊ की प्रतिष्ठित मिठाई दुकानों Ritz Continental और Ram Asrey Sweet Shop पर जाकर नए नियम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया. Ritz Continental के मैनेजर सुरेश ने बताया कि उनका प्रतिष्ठान करीब एक साल से पैकेट और बिना पैकेट वाले खाद्य सामान और मिठाइयों पर MRP, MFG और Expiry Date की जानकारी देता आ रहा है. उनके मुताबिक प्रतिष्ठान FSDA की गाइडलाइन और नियमों का पहले से पालन कर रहा है. Ram Asrey Sweet Shop के मैनेजर संदीप शुक्ला ने बताया कि प्रतिष्ठान में भी खुली मिठाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी से जुड़ा टैग लगाने की तैयारी की जा रही है.यानी 15 अक्टूबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था के बाद ग्राहक जब काउंटर से खुली मिठाई खरीदेगा तो उसके पास यह जानने की जानकारी भी होगी कि मिठाई को कब तक इस्तेमाल किया जाना है. यह बदलाव खास तौर पर उन मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो बिना किसी पैकेजिंग के सीधे काउंटर से बेची जाती हैं.
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