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31 लाख PF खातों में पड़े हैं 9,000 करोड़ रुपये लावारिस; जानिए अपने खाते से पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया

 नई EPF Scheme 2026 के लागू होने के बीच एक RTI खुलासे से पता चला है कि देश में करीब 31 लाख से ज्यादा निष्क्रिय पीएफ खातों में करीब 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लावारिस राशि जमा है. अगर आपका भी पुराना पीएफ फंड अटका हुआ है, तो जानिए इसे घर बैठे ऑनलाइन क्लेम करने और बैंक खाते में ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया.

31 लाख PF खातों में पड़े हैं 9,000 करोड़ रुपये लावारिस; जानिए अपने खाते से पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया
देशभर  31 लाख पीएफ खातों में पड़े हैं 9,330 करोड़ रुपये की लावारिस रकम. 
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PF Withdrawal Process Online: एक हालिया आरटीआई (RTI) रिपोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ा बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, देश भर के करीब 30.91 लाख निष्क्रिय पीएफ खातों में तकरीबन 9,330 करोड़ रुपये की लावारिस राशि बिना किसी दावे के पड़ी हुई है. हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है. 31 मार्च 2025 को निष्क्रिय खातों की संख्या 31.83 लाख में कुल 10,181 करोड़ रुपये थी, जिसमें अब करीब 92,000 खातों और 851 करोड़ रुपये लावारिस फंड की कमी दर्ज की गई है.

यह खुलासा ऐसे वक्त में सामने आया है, जब EPF Scheme 2026 को अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है. 29 जून 2026 से प्रभावी इस नई योजना ने ऐतिहासिक ईपीएफ योजना, 1952 का स्थान लिया है. इसका मुख्य उद्देश्य करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्यों के लिए पीएफ नियमों को सरल, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है.

ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने के लिए आवश्यक पात्रता 

अगर आपका पैसा भी पीएफ खाते में लंबे समय से पड़ा है, तो अब आप घर बैठे अपने पैसे पीएफ काते से बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि, इसे लिए कुछ शर्ते पूरी करनी होंगी, जो नीचे दी गई है. 

  • आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) चालू होना चाहिए.
  • आपका पहचान प्रमाण (Aadhaar), पैन कार्ड (PAN) और बैंक खाता आपके UAN से पूरी तरह लिंक और सत्यापित होना चाहिए.
  • पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना जरूरी है, ताकि वेरिफिकेशन कोड प्राप्त किया जा सके.

 घर बैठे ऐसे निकालें पीएफ का पैसा 

  • EPFO Member Portal पर जाएं. अपना 12 अंकों का UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर के साइन इन करें.
  • होमपेज के टॉप मेन्यू बार से Online Services टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन सूची से Claim Form 31, 19, 10C & 10D में से एक का चयन करें.
  • स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल जानकारी दिखेगी. यहां अपने UAN से लिंक बैंक खाता संख्या दर्ज करें और Verify पर क्लिक करें. इसके बाद नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए Yes पर क्लिक करें.
  • Proceed for Online Claim पर क्लिक करने के बाद I Want to Apply For विकल्प में जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सही फॉर्म चुनें.

किस जरूरत के लिए कौन सा फॉर्म भरें

  • अगर आप नौकरी में रहते हुए बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या मकान निर्माण के लिए आंशिक पैसा निकालना चाहते हैं, तो Form 31 का चयन करें. 
  • नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा पीएफ फंड सेटल करना चाहते हैं , तो Form 19 का इस्तेमाल करें. 
  • अगर आप पेंशन फंड की जमा राशि निकालना चाहते हैं तो  फॉर्म 10C का उपयोग करें. 

दस्तावेज और विवरण अपलोड करें

ऊपरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निकासी का कारण, जितना पैसा निकालना चाहते हैं, वह राशि और अपना वर्तमान पता दर्ज करें. इसके बाद अपने बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल्ड चेक की साफ स्कैन कॉपी JPEG या  JPG फॉर्मेट में 100 KB से 500KB साइज में अपलोड करें.

डिजिटल वेरिफिकेशन और सबमिशन

घोषणा पत्र वाले चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें और Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी करें.

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आवेदन करने के बाद आप ईपीएफओ पासबुक पोर्टल EPFO Passbook Portal https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login पर जाकर Track Claim Status विकल्प से अपने आवेदन की लाइव स्थिति देख सकते हैं. दरअसल, ऑनलाइन क्लेम सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद ईपीएफओ अधिकारियों की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है. आमतौर पर 7 से 15 वर्किंग दिन के भीतर स्वीकृत राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.

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