आज के समय में छोटे या बड़े हर फाइनेंशियल काम में पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है. बैंक अकाउंट से लेकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, टैक्स रिटर्न और KYC तक हर जगह पैनजरूरी है. वहीं आधार कार्ड भी अब सरकारी और पर्सनल कामों का अहम हिस्सा बन चुका है. इसी वजह से सरकार ने पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करना जरूरी कर दिया है.
PAN हो जाएगा बंद! 31 दिसंबर आखिरी तारीख
अगर आपका PAN अब तक आधार से लिंक नहीं है, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार ने साफ कर दिया है कि PAN और आधार को 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना जरूरी है. अगर इस तारीख तक लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन काम नहीं करेगा. यानी आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा और कई जरूरी काम अटक सकते हैं.
किन लोगों के लिए PAN Aadhaar लिंक जरूरी
इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले PAN मिला है, उनके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यह सुविधा सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है, चाहे वे ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों या नहीं. नए PAN के लिए पहले से ही आधार आधारित वेरिफिकेशन जरूरी होता है.
PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें, जानें आसान तरीका
- PAN और Aadhaar को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.
- वहां लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में Link Aadhaar का ऑप्शन मिलेगा.
- यहां PAN और आधार नंबर डालकर आगे बढ़ना होगा और e pay tax के जरिए तय फीस का पेमेंट करना होगा.
- पेमेंट के बाद पोर्टल पर जाकर आधार और PAN को लिंक किया जा सकता है.
ऐसे चेक करें PAN-Aadhaar Link स्टेटस
अगर आपको नहीं पता कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है.
- इनकम टैक्स की वेबसाइट पर Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर जाकर PAN और आधार नंबर डालें.
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा.
- यहां आपको तीन में से कोई एक मैसेज दिख सकता है लिंक है, लिंक नहीं है या अभी प्रोसेस में है.
PAN और Aadhaar की डिटेल मैच नहीं कर रही तो क्या करें?
कई बार नाम, जन्म तारीख या जेंडर अलग होने की वजह से लिंकिंग में दिक्कत आती है. ऐसे में आधार की डिटेल UIDAI वेबसाइट पर जाकर ठीक करवाई जा सकती है. PAN की जानकारी सुधारने के लिए Protean या UTIITSL की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर फिर भी दिक्कत हो, तो नजदीकी PAN सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जा सकता है.
PAN बंद हुआ तो क्या-क्या परेशानी होगी?
अगर PAN कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और टैक्स रिफंड भी अटक सकता है. बैंक और फाइनेंशियल कामों में दिक्कत आएगी. शेयर बाजार में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड निवेश और बाकी सभी KYC वाले काम रुक सकते हैं. साथ ही TDS और TCS ज्यादा कट सकता है, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
शेयर बाजार और निवेश करने वालों के लिए खास अलर्ट
जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उनके लिए PAN Aadhaar लिंक और भी जरूरी है. पैन इनएक्टिव होने पर ट्रेडिंग अकाउंट और निवेश से जुड़े सभी काम रुक सकते हैं. इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अभी लिंक कर लेना ही समझदारी है.
31 दिसंबर की डेडलाइन पास है और इसके बाद PAN बंद होने का सीधा असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ेगा. अगर आपने अब तक PAN और आधार लिंक नहीं किया है या स्टेटस चेक नहीं किया है, तो आज ही यह काम पूरा कर लें.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं