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आखिरी मौका ! आज नहीं भरा ITR तो डूब जाएगा आपका टैक्स रिफंड, देना होगा ₹5000 तक जुर्माना!

Belated ITR Filing 2025: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर आप अपना इनकम टैक्स रिफंड पा सकते हैं.

आखिरी मौका ! आज नहीं भरा ITR तो डूब जाएगा आपका टैक्स रिफंड, देना होगा ₹5000 तक जुर्माना!
Belated ITR Filing 2025: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर आप अपना इनकम टैक्स रिफंड पा सकते हैं.
नई दिल्ली:

Income Tax Return Deadline Today:अगर आपकी सैलरी, बैंक के ब्याज या किसी निवेश पर टैक्स कट चुका है और आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास आखिरी मौका है. असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर आप अपना इनकम टैक्स रिफंड पा सकते हैं. अगर इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा गया, तो कटा हुआ टैक्स वापस नहीं मिलेगा और वह पैसा सरकार के पास ही रह जाएगा.

बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? (What is a belated return?)

जो टैक्सपेयर्स तय समय सीमा (इस साल 16 सितंबर) तक ITR फाइल नहीं कर पाए, उन्हें बाद में रिटर्न भरने का मौका दिया जाता है. इसे ही बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है.हालांकि यह सुविधा हमेशा के लिए नहीं होती. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक AY 2025-26 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक ही फाइल किया जा सकता है.

लेट फाइलिंग फीस कितनी लगेगी? 

  • बिलेटेड रिटर्न भरने पर  अगर सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो ₹5,000 लेट फीस देनी होती है. 
  • अगर सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो ₹1,000 लेट फीस देनी होती है. 

यानी रिटर्न देर से भरने पर आपको रिफंड तो मिल जाएगा, लेकिन जुर्माना कटने के बाद.

31 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि कई अधिकारों की आखिरी सीमा है. इस तारीख के बाद...

  • आप अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं ले पाएंगे.
  • पिछले सालों के नुकसान (loss) को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे
  • रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस या पेनल्टी का खतरा बढ़ सकता है

किसे जरूर भरना चाहिए बिलेटेड रिटर्न? 

  • यह डेडलाइन खास तौर पर इन लोगों के लिए जरूरी है...
  • जिनकी सैलरी या बैंक इंटरेस्ट से TDS ज्यादा कटा है
  • सीनियर सिटीजन, जिनका टैक्स कटा है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं हुआ
  • शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग
  • जिनकी इनकम AIS या Form 26AS में दिख रही है
  • अगर आपकी इनकम रिकॉर्ड में है, तो रिटर्न न भरना जोखिम भरा हो सकता है.

बिलेटेड रिटर्न कैसे फाइल करें? (How to file a belated return?)

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस सामान्य रिटर्न फाइल करने जैसा ही होता है.

  1. सही ITR फॉर्म चुनें
  2. इनकम, TDS और निवेश की जानकारी का ठीक से मिलान करें
  3. रिटर्न फाइल करने के बाद e-verification जरूर करें
  4. अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो रिटर्न अधूरा माना जाएगा.

31 दिसंबर के बाद टैक्स फाइल न कर पाएं तो क्या करें?

31 दिसंबर के बाद Updated Return फाइल किया जा सकता है, जो संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने के भीतर फाइल किया जा सकता है. हालांकि इसमें एडिशनल टैक्स और जुर्माना देना पड़ता है और रिफंड मिलने की संभावना कम हो जाती है.


रिटर्न फाइल करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित करने का तरीका भी है. 31 दिसंबर आखिरी मौका है, जिसके बाद रिफंड, ब्याज और अन्य टैक्स के फायदे नहीं मिलेंगे.

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