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Income Tax Return

'Income Tax Return' - 191 News Result(s)
  • ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए  Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.

  • ITR E-Filing Tips: खुद आईटीआर फ़ाइल करें, तो इन टिप्स को करें फ़ॉलो, ताकि कोई गलती न हो...

    ITR E-Filing Tips: खुद आईटीआर फ़ाइल करें, तो इन टिप्स को करें फ़ॉलो, ताकि कोई गलती न हो...

    ITR E-Filing डेडलाइन से पहले कर दें, ताकि लेट फ़ीस और जुर्माने से बचा जा सके. ITR सबमिट करने से पहले अपनी आय और देय आयकर की तुलना फ़ॉर्म 16 से ज़रूर कर लें. अगर प्री-फ़िल्ड ITR फ़ॉर्म डाउनलोड किया है, तो किसी भी तरह की पहले से भरी हुई जानकारी को अवश्य जांचें.

  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...

  • ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.

  • अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...

  • ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं.

  • ''इनकम टैक्स को लेकर हंगामा क्यों, क्या छुपाया जा रहा?'' : BJP सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस से पूछा

    ''इनकम टैक्स को लेकर हंगामा क्यों, क्या छुपाया जा रहा?'' : BJP सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस से पूछा

    कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और बीजेपी (BJP) के नेता लहर सिंह सिरोया (Lahar Singh Siroya) ने इनकम टैक्स (Income Tax) के नोटिस पर कांग्रेस (Congress) की ओर से जताए जा रहे विरोध को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने आयकर को लेकर क्या छुपा रही है? सिरोया ने कांग्रेस से पूछा है कि वह अपने इनकम टैक्स में भारी संशोधन क्यों करना चाहती है?      

  • आयकर विभाग ने इन टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट, क्या आपको भी मिला ये ईमेल या मैसेज?

    आयकर विभाग ने इन टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट, क्या आपको भी मिला ये ईमेल या मैसेज?

    एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है.

  • ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    Income tax Return Filing : बयान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म भरे गये जबकि एक साल पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.43 करोड़ था.

  • आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समयसीमा बढ़ी

    कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समयसीमा बढ़ी

    वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.’’

  • रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा : आयकर विभाग

    रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा : आयकर विभाग

    आयकर विभाग ने कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए. इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा है. आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, 'कर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर जमा किए गए हैं. यह संख्या पिछले साल की समान अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1 प्रतिशत अधिक है.'

  • बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    यह अलग बात है कि हर आयकर दाता को और जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी अपना आईटीआर भरना चाहिए. कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर हाल में समय पर ही आईटीआर फाइल कर दें. फिर भी अगर अंतिम तारीख निकल जाए तो क्या करें. आज इस लेख पर इसी बात पर चर्चा करते हैं.

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'Income Tax Return' - 191 News Result(s)
  • ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए  Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.

  • ITR E-Filing Tips: खुद आईटीआर फ़ाइल करें, तो इन टिप्स को करें फ़ॉलो, ताकि कोई गलती न हो...

    ITR E-Filing Tips: खुद आईटीआर फ़ाइल करें, तो इन टिप्स को करें फ़ॉलो, ताकि कोई गलती न हो...

    ITR E-Filing डेडलाइन से पहले कर दें, ताकि लेट फ़ीस और जुर्माने से बचा जा सके. ITR सबमिट करने से पहले अपनी आय और देय आयकर की तुलना फ़ॉर्म 16 से ज़रूर कर लें. अगर प्री-फ़िल्ड ITR फ़ॉर्म डाउनलोड किया है, तो किसी भी तरह की पहले से भरी हुई जानकारी को अवश्य जांचें.

  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...

  • ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.

  • अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...

  • ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं.

  • ''इनकम टैक्स को लेकर हंगामा क्यों, क्या छुपाया जा रहा?'' : BJP सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस से पूछा

    ''इनकम टैक्स को लेकर हंगामा क्यों, क्या छुपाया जा रहा?'' : BJP सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस से पूछा

    कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और बीजेपी (BJP) के नेता लहर सिंह सिरोया (Lahar Singh Siroya) ने इनकम टैक्स (Income Tax) के नोटिस पर कांग्रेस (Congress) की ओर से जताए जा रहे विरोध को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने आयकर को लेकर क्या छुपा रही है? सिरोया ने कांग्रेस से पूछा है कि वह अपने इनकम टैक्स में भारी संशोधन क्यों करना चाहती है?      

  • आयकर विभाग ने इन टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट, क्या आपको भी मिला ये ईमेल या मैसेज?

    आयकर विभाग ने इन टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट, क्या आपको भी मिला ये ईमेल या मैसेज?

    एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है.

  • ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    Income tax Return Filing : बयान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म भरे गये जबकि एक साल पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.43 करोड़ था.

  • आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समयसीमा बढ़ी

    कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समयसीमा बढ़ी

    वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.’’

  • रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा : आयकर विभाग

    रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा : आयकर विभाग

    आयकर विभाग ने कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए. इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा है. आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, 'कर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर जमा किए गए हैं. यह संख्या पिछले साल की समान अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1 प्रतिशत अधिक है.'

  • बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    यह अलग बात है कि हर आयकर दाता को और जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी अपना आईटीआर भरना चाहिए. कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर हाल में समय पर ही आईटीआर फाइल कर दें. फिर भी अगर अंतिम तारीख निकल जाए तो क्या करें. आज इस लेख पर इसी बात पर चर्चा करते हैं.

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