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ITR Processing के बाद भी नहीं आया Refund? जानें क्यों हो रही देरी, कहां अटका है आपका पैसा?

ITR Processing Delays: अगर आपका ITR बहुत देरी से प्रोसेस हो रहा है, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं.

ITR Processing के बाद भी नहीं आया Refund? जानें क्यों हो रही देरी, कहां अटका है आपका पैसा?
Income Tax Refund Status: अगर आपने अपना ITR ई-वेरीफाई नहीं किया तो आपका ITR फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा.
नई दिल्ली:

अगर आपने 31 जुलाई 2024 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) जमा कर दिया है,लेकिन अभी तक आईटीआर  प्रोसेसिंग (ITR Processing) नहीं हुई, तो ये खबर आपके लिए है. बता दें कि देर से आईटीआर प्रोसेसिंग होने पर आपको रिफंड में भी देरी हो सकती है. आपका आईटीआर रिफंड (ITR Refund) तभी जारी किया जा सकता है जब आयकर विभाग आपके वैरीफाईड ITR को प्रोसेस करेगा.

हालांकि, अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना होगा. ऐसा न करने पर आपका ITR रद्द हो सकता है. ऐसे में आपको कोई रिफंड (Income Tax Refund) भी नहीं मिलेगा. 

ITR Processing में कितना समय लगता है?

आमतौर पर इनकम टैक्स विभाग को ITR प्रोसेस करने में 15 से 45 दिन लगते हैं, हालांकि, नियम के मुताबिक, विभाग को वित्तीय वर्ष खत्म होने के 9 महीने के अंदर ITR प्रोसेस करना होता है. अगर आपका रिटर्न इससे ज्यादा समय से प्रोसेसिंग में है, तो विभाग जरूर आपकी रिटर्न की जांच करेगा. 

अगर आपका ITR बहुत देरी से प्रोसेस हो रहा है, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं.

देरी से प्रोसेसिंग होने का कारण (Reason for ITR processing Delays)

कई चीजें ITR प्रोसेसिंग में देरी (Income Tax Refund Delays) का कारण बन सकती हैं. इसमें आपने कौन सा फॉर्म चुना है, आपकी रिटर्न कितनी है, आपने कितनी कटौती या छूट का दावा किया है और क्या ये पहले से ही फॉर्म 16 में शामिल हैं, जैसी बातें शामिल हैं. इनमें से सबसे बड़ा कारण गलत फॉर्म का इस्तेमाल करना भी है. 

टैक्स रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करें?

अगर आपको टैक्स रिफंड नहीं मिला है, तो अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं.यहां हम आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट के जरिये टैक्स रिफंड स्टेटस (ITR Refund Status) चेक करने के स्टेप्स  बताने जा रहे हैं..

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें.
  • 'व्यू डिटेल्स' पर क्लिक करें.
  • यहां आप अपने फाइल किए गए ITR का स्टेटस  देख सकते हैं. इससे पता लगा जाएगा कि रिफंड जारी किया गया है या नहीं.

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