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ITR Refund: सरकार ने ₹2.20 लाख करोड़ का रिफंड किया जारी, फिर भी क्यों अटका है आपका पैसा? जानें वजह

Income Tax Refund:आयकर विभाग ने 17 सितंबर 2026 तक ₹2.20 लाख करोड़ का रिफंड जारी कर दिया है. अगर आपका टैक्स रिफंड अब तक खाते में नहीं आया, तो जानिए पोर्टल पर कहां अटका है पैसा और इसे पाने के लिए तुरंत क्या करें

ITR Refund: सरकार ने ₹2.20 लाख करोड़ का रिफंड किया जारी, फिर भी क्यों अटका है आपका पैसा? जानें वजह
Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स रिफंड का पैसा खाते में कब तक आएगा? ‘Processed’ दिख रहा है फिर भी पैसा नहीं मिला तो जानिए अटका हुआ रिफंड पाने का तरीका

इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 तक सरकार ने ₹2,20,026.72 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स रिफंड जारी कर दिया है. पिछले साल इसी अवधि के दौरान 1,70,310.28 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया था. इस साल रिफंड की रकम में करीब 29.19% का बड़ा उछाल आया है.इसके बावजूद कई टैक्सपेयर्स के खाते में अभी रिफंड नहीं पहुंचा है.

ITR फाइल हो गया, पर रिफंड क्यों नहीं आया?

31 अगस्त तक 7.8 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि सिर्फ आईटीआर फाइल करने और ई-वेरिफाई करने से रिफंड का पैसा तुरंत खाते में नहीं आता.अगर आपने भी ITR फाइल करके ई-वेरिफाई कर दिया है, तो जब तक आयकर विभाग आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं करेगा, रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा. पहले इनकम टैक्स विभाग रिटर्न को प्रोसेस करता है. आम तौर पर ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में करीब 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं.ITR ई-वेरिफाई होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रिफंड मंजूर हो गया. विभाग आपके दावों का मिलान आपके TDS, TCS, एडवांस टैक्स और Form 26AS के रिकॉर्ड से करता है

‘Processed' दिख रहा है, फिर भी पैसा नहीं आया?

अगर आपके आईटीआर का स्टेटस ‘Processed' दिख रहा है, लेकिन रिफंड खाते में नहीं आया, तो सबसे पहले यह देखें कि रिफंड जारी हुआ है या नहीं. 

  • आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिटर्न की पूरी डिटेल्स और रिफंड स्टेटस देख सकते हैं. 
  • यहां लॉगिन करने के बाद e-File > Income Tax Returns > View Filed Returns में जाएं. 
  • इसके बाद संबंधित असेसमेंट ईयर चुनकर रिटर्न का स्टेटस और रिफंड से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

TDS और TCS में गड़बड़ी तो नहीं?

कई बार रिफंड रुकने की वजह टैक्स क्रेडिट में अंतर होता है. आपने ITR में जितना TDS या TCS क्लेम किया है, उतना क्रेडिट फॉर्म 26AS या विभाग के रिकॉर्ड्स में नहीं दिख रहा हो या उससे कम दिख रहा है, तो रिफंड रुक जाता है.इसलिए आईटीआर में दी गई जानकारी का AIS, TIS और Form 26AS से मैच कर लें. TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स की जानकारी में अंतर होने पर भी रिटर्न की प्रोसेसिंग अटक सकती है.

पुराना टैक्स बकाया भी चेक करें

किसी पुराने असेसमेंट ईयर की टैक्स डिमांड बाकी है तो रिफंड की रकम उससे एडजस्ट हो सकती है. किसी पिछले साल का कोई टैक्स बकाया है या नहीं ये देखने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में Pending Actions > Response to Outstanding Demand पर जाएं. अगर बकाया है तो विभाग नए रिफंड से उस रकम को एडजस्ट कर लेता है.   

इसके अलावा कोई नोटिस, डिफेक्टिव रिटर्न या विभाग की तरफ से मांगी गई किसी जानकारी का नोटिस  तो नहीं है, यह भी ई-मेल और ई-फाइलिंग अकाउंट में जरूर देखें, क्योंकि नोटिस आने पर जवाब देना जरूरी होता है.

बैंक अकाउंट की एक गलती पड़ सकती है भारी

कई मामलों में टैक्स का हिसाब पूरा होने के बाद भी रिफंड फेल हो जाता है. रिटर्न प्रोसेस होने के बाद भी बैंक खाते की वजह से रिफंड अटक सकता है. सकी सबसे बड़ी वजह बैंक अकाउंट से जुड़ी गलतियां हैं. यानी अकाउंट बंद होना,  गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड , PAN और बैंक डिटेल में अंतर या बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट न होना इसकी वजह हो सकती है. रिफंड पाने के लिए वैलिडेटेड बैंक अकाउंट जरूरी है.

अगर  बैंक की वजह से रिफंड फेल हो गया है, तो पहले तो पोर्टल पर बैंक डिटेल सही करें और अकाउंट को वैलिडेट करें. 
इसके बाद Services > Refund Reissue में जाकर रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी.  

अटका हुआ ITR रिफंड पाने के लिए तुरंत क्या करें?

सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी रिटर्न का सही स्टेटस चेक करें...

  • इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और e-File मेन्यू में जाकर Filed Returns पर क्लिक करें.   
  • यहां देखें कि रिटर्न किस स्टेज पर है Verification, Processing, Defective Notice, या Refund Credited/Failed.   
  • अगर स्टेटस 'Refund Failed' दिख रहा है, तो अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करें और Refund Reissue Request सबमिट करें.   
  • इनकम  टैक्स पोर्टल पर आए किसी भी नोटिस या मैसेज का तुरंत जवाब दें.

पहले स्टेटस देखें, फिर शिकायत करें

रिफंड नहीं आया है तो सीधे शिकायत करने के बजाय पहले यह पता करें कि पैसा किस स्टेज पर अटका है. स्टेटस से साफ हो जाएगा कि रिटर्न अभी प्रोसेस हो रहा है, रिफंड जारी हुआ है, रकम एडजस्ट हुई है या बैंक की वजह से पेमेंट फेल हुआ है. इसके बाद उसी हिसाब से आगे का प्रोसेस करें.

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