Income Tax Refund: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न(ITR) भरने के बाद अब कई लोगों के खाते में रिफंड का पैसा आ चुका है, लेकिन कई टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड के पैसे का इंतजार कर रहे हैं. अगर आपने भी ITR फाइल किया था और रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपने जरूर फाइलिंग के समय कोई गलती की की होगी या ई-वेरिफिकेशन नहीं किया होगा. लेकिन रिफंड अटकने की असली वजह क्या है. आपके खाते में रिफंड क्यों नहीं आ रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है.
यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि ITR रिफंड अटकने की वजह क्या-क्या हो सकती हैं और उसे जल्द पाने के लिए आपके क्या करना होगा. तो चलिए जानते हैं.
ITR रिफंड का स्टेटस चेक करें
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपने रिफंड का स्टेटस चेक करें. कई बार ITR प्रोसेस हो जाता है, लेकिन बैंक से जुड़ी किसी गड़बड़ी की वजह से पैसा खाते में नहीं पहुंच पाता.
ऑनलाइन ITR Refund Status कैसे चेक करें ?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका टैक्स रिफंड किस स्टेज पर है, तो इसके लिए आप Income Tax e-Filing Portal पर इसका स्टेटस ऑनलाइन आसानी से चेक सकते हैं. ये रहा ITR Refund Status चेक करने का आसान तरीका...
- सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर लॉग इन करें.
- अब e-File मेन्यू में जाकर Income Tax Returns पर क्लिक करें
- इसके बाद View Filed Returns का ऑप्शन सेलेक्ट करें.
- यहां Assessment Year 2026-27 सेलेक्ट करके View Details पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर रिटर्न की प्रोसेसिंग और टैक्स रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा.
बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूर चेक करें
रिफंड अटकने की सबसे बड़ी वजह गलत बैंक डिटेल्स हो सकती हैं. ITR में दिया गया अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही है या नहीं, इसे जरूर चेक कर लें. इसके साथ ही, जिस अकाउंट में रिफंड लेना है, वह एक्टिव होना चाहिए और पहले से वैलिडेट होना भी जरूरी है.
PAN और बैंक खाते में दर्ज नाम अलग होने पर भी परेशानी आ सकती है. अगर आपका PAN इनएक्टिव है, बैंक अकाउंट बंद, फ्रीज या लंबे समय से इस्तेमाल न होने की वजह से एक्टिव नहीं है, तो भी रिफंड का पैसा अटक सकता है.
ITR भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूरी
सिर्फ ITR भर देने से रिफंड नहीं आता है. ITR फाइलिंग के बाद ई-वेरिफाई करना भी जरूरी है. अगर रिटर्न का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो रिफंड आगे प्रोसेस नहीं होगा. इसलिए एक बार जरूर चेक करें कि आपका ITR सही तरीके से वेरिफाई हुआ है या नहीं.
ITR या TDS में गलती तो नहीं?
अगर आपके ITR में दी गई जानकारी और टैक्स विभाग के पास मौजूद TDS या दूसरी इनकर की जानकारी में मिसमैच है, तो रिफंड में देरी हो सकती है. ऐसे में AIS जरूर चेक करें. अगर फाइलिंग के दौरान कोई गलती हुई है, तो रिवाइज्ड ITR भरकर उसे ठीक कर सकते है.
ITR प्रोसेस लेकिन रिफंड का पैसा नहीं आया तो?
अगर आपका ITR प्रोसेस हो चुका है और रिफंड भी जारी कर दिया गया है, लेकिन पैसा खाते में नहीं आया, तो पोर्टल पर रिफंड दोबारा जारी करने का रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है.
बिलेटेड ITR भरकर रिफंड क्लेम करने का मौका
वहीं, अगर 31 जुलाई की ITR भरने की डेडलाइन मिस हो गई है, तो भी टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड ITR भरकर अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, लेट ITR भरने पर जुर्माना देना होगा.
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो सबसे स्टेटस, बैंक डिटेल्स, PAN और ITR वेरिफिकेशन जरूर चेक करें.अक्सर छोटी सी गलती सुधारने के बाद अटका रिफंड प्रोसेस हो जाता है और पैसा खाते में आ जाता है.
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