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ITR से लेकर TDS तक... टैक्सपेयर्स के लिए दिसंबर की ये 4 डेडलाइन हैं बेहद जरूरी, चूके तो लगेगा भारी जुर्माना!

December Tax Deadlines: दिसंबर में लगातार कई डेडलाइन आने की वजह से कई बार लोग घबरा जाते हैं या कुछ तारीखें मिस कर देते हैं. लेकिन अगर आप पहले से प्लान कर लें और इन डेडलाइन को नोट कर लें, तो न सिर्फ आप किसी परेशानी से बच सकते हैं बल्कि टैक्स से जुड़े हर काम को समय पर पूरा कर सकते हैं.

ITR से लेकर TDS तक... टैक्सपेयर्स के लिए दिसंबर की ये 4 डेडलाइन हैं बेहद जरूरी, चूके तो लगेगा भारी जुर्माना!
Income Tax Deadlines 2025: दिसंबर साल का सबसे काम वाला महीना है. अगर इस महीने की ये 4 तारीख मिस हुई तो आगे चलकर परेशानी और पेनल्टी दोनों झेलनी पड़ सकती है.
नई दिल्ली:

ITR Deadline December 2025: दिसंबर का महीना वैसे तो साल का आखिरी महीना होता है, लेकिन टैक्सपेयर्स के नजरिये ये सबसे ज्यादा बिजी और टेंशन वाला टाइम होता है.  इस महीने में इनकम टैक्स से जुड़ी कई जरूरी आखिरी तारीखें होती हैं. अगर आपने एक भी तारीख मिस कर दी, तो आगे चलकर काफी परेशानी हो सकती है. लेट ITR भरने से लेकर TDS और एडवांस टैक्स तक, हर काम का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है और कई बार भारी जुर्माना भी लग जाता है. इसलिए दिसंबर की इन डेडलाइन को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी परेशानी में न फंसें.

यहां हम आपको दिसंबर 2025 की 4 सबसे जरूरी टैक्स डेडलाइन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप अभी नोट कर लें...

10 दिसंबर 2025: ऑडिटेड खातों वालों के लिए सबसे जरूरी दिन

10 दिसंबर उन सभी लोगों के लिए बेहद खास तारीख है जिनके अकाउंट का ऑडिट होता है. चाहे आपका बिजनेस कॉरपोरेट हो या नॉन कॉरपोरेट, अगर आपका ऑडिट होता है तो यह ITR जमा करने की बढ़ाई गई आखिरी तारीख है. पहले ये तारीख 31 अक्टूबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है.

इसमें ऑडिटेड फर्मों के पार्टनर और सेक्शन 5A के तहत आने वाले पति-पत्नी भी शामिल हैं.अगर आपकी इनकम इस कैटेगरी में आती है, तो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपनी ITR इसी दिन तक जरूर फाइल कर दें, वरना आगे चलकर भारी पेनल्टी लग सकती है.

15 दिसंबर 2025: कई तरह के टैक्स काम पूरे करने का सबसे अहम दिन

हर साल की तरह इस बार भी 15 दिसंबर को कई जरूरी टैक्स काम पूरे करने होते हैं. इस दिन आप चाहे सैलरी क्लास हों या बिजनेस क्लास, दोनों के लिए कुछ अहम  काम हैं जिसे पूरा करना होगा.

  • इस दिन नवंबर महीने का फॉर्म 27C अपलोड करना होता है. सरकारी विभागों को बिना चालान के जमा किए गए TDS/TCS के लिए फॉर्म 24G जमा करना होता है.
  • इसी दिन एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भी जमा करनी होती है, जो इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों पर लागू है.
  • इसके अलावा, अक्टूबर में किए गए TDS के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है. यह धारा 194IA, 194IB, 194M और 194S के अंतर्गत आता है.
  • इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को नवंबर के क्लाइंट कोड बदलाव से जुड़ा फॉर्म 3BB जमा करना होता है.

कुल मिलाकर, 15 दिसंबर साल का सबसे काम वाला दिन माना जाता है. अगर ये तारीख मिस हुई तो आगे चलकर प्रोसेस में देरी और पेनल्टी दोनों झेलनी पड़ सकती हैं.

30 दिसंबर 2025: टीडीएस और क्लाइंट कोड स्टेटमेंट जमा करने का दिन

  • 30 दिसंबर भी टैक्स सिस्टम का एक खास दिन है. इस दिन  मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को नवंबर महीने का क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट जमा करना होता है.
  • इसके साथ नवंबर महीने में किए गए TDS के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट भी जमा करना जरूरी है, ताकि पूरे महीने का TDS रिकॉर्ड पूरा हो पाए.

अगर आपने ये काम समय पर नहीं किया तो आगे चलकर पेमेंट से लेकर प्रमाणपत्र जारी करने तक कई परेशानी हो सकती हैं.

31 दिसंबर 2025: साल का आखिरी और सबसे जरूरी दिन

31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर का आखिरी दिन नहीं है, बल्कि आयकर विभाग के लिए सबसे अहम तारीखों में से एक है.
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए बिलेटेड या अपडेटेड ITR जमा करने की यह आखिरी तारीख है.बशर्ते ये तभी किया जा सकता है जब विभाग ने आपका असेसमेंट पहले से पूरा न कर दिया हो.

इस तारीख को चूकने पर भारी नुकसान हो सकता है.आपको पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है, और रिफंड भी काफी देर से मिलेगा.इसलिए साल खत्म होने से पहले इनकम टैक्स से जुड़ा यह काम समय से पूरा कर लेने में ही समझदारी  है.

टैक्सपेयर्स के लिए दिसंबर क्यों सबसे जरूरी महीना?

दिसंबर में लगातार कई डेडलाइन आने की वजह से कई बार लोग घबरा जाते हैं या कुछ तारीखें मिस कर देते हैं. लेकिन अगर आप पहले से प्लान कर लें और इन डेडलाइन को नोट कर लें, तो न सिर्फ आप किसी परेशानी से बच सकते हैं बल्कि टैक्स से जुड़े हर काम को समय पर पूरा कर सकते हैं.इससे न पेनल्टी लगेगी, न ब्याज देना पड़ेगा और न ही रिफंड में देरी होगी.

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