Income Tax Penalty
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90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
- Tuesday March 25, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR Filing 2025: अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम! जानें यह रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न से कैसे है अलग
- Wednesday March 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
ITR Filing Rules 2025: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने तक एडिशनल टैक्स देकर अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले ये समय सीमा 24 महीने की थी.
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Belated ITR Filing: इस तारीख तक ITR फाइल नहीं किया तो भरना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना
- Thursday December 12, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
सेक्शन 139(1) के तहत जो रिटर्न नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल नहीं किया जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated return) कहा जाता है. बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना
- Thursday July 4, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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ITR फ़ाइल करने की आखिरी तारीख है आज, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
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Income Tax डिपार्टमेंट ने Bank of India पर लगाया 564 करोड़ रुपये का जुर्माना
- Friday March 29, 2024
- Reported by: भाषा
बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं.
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आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना
- Monday January 29, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.
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IT रिटर्न समय पर नहीं हुई फाइल, तो जानें - कौन-सा IT फॉर्म भरना होगा, कितना देना होगा जुर्माना
- Tuesday July 26, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
21 जुलाई को एक स्थानीय सर्किल के सर्वे में पाया गया कि लगभग 54 प्रतिशत व्यक्तिगत आय करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए इस साल जुर्माना भी कड़ा है.
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31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, जानिए क्यों है यह जरूरी औऱ क्या है फायदा
- Tuesday July 12, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना या फिर दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर( Payable tax) पर ब्याज भी लग सकता है.
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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ
- Wednesday December 22, 2021
- Reported by: भाषा
यकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं."
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ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स
- Friday December 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब
- Tuesday August 31, 2021
- Reported by: भाषा
Income Tax Refund Claims: टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद जब टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया, तो उनसे पेनाल्टी भरवाई गई. बाद में विभाग ने बताया कि वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और वो जुर्माने के पैसे रिफंड कर देगा. विभाग ने अब तक हजारों शिकायतों का निपटान भी कर दिया है.
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90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
- Tuesday March 25, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR Filing 2025: अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम! जानें यह रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न से कैसे है अलग
- Wednesday March 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
ITR Filing Rules 2025: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने तक एडिशनल टैक्स देकर अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले ये समय सीमा 24 महीने की थी.
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Belated ITR Filing: इस तारीख तक ITR फाइल नहीं किया तो भरना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना
- Thursday December 12, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
सेक्शन 139(1) के तहत जो रिटर्न नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल नहीं किया जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated return) कहा जाता है. बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना
- Thursday July 4, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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ITR फ़ाइल करने की आखिरी तारीख है आज, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
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Income Tax डिपार्टमेंट ने Bank of India पर लगाया 564 करोड़ रुपये का जुर्माना
- Friday March 29, 2024
- Reported by: भाषा
बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं.
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आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना
- Monday January 29, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.
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IT रिटर्न समय पर नहीं हुई फाइल, तो जानें - कौन-सा IT फॉर्म भरना होगा, कितना देना होगा जुर्माना
- Tuesday July 26, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
21 जुलाई को एक स्थानीय सर्किल के सर्वे में पाया गया कि लगभग 54 प्रतिशत व्यक्तिगत आय करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए इस साल जुर्माना भी कड़ा है.
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31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, जानिए क्यों है यह जरूरी औऱ क्या है फायदा
- Tuesday July 12, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना या फिर दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर( Payable tax) पर ब्याज भी लग सकता है.
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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ
- Wednesday December 22, 2021
- Reported by: भाषा
यकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं."
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ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स
- Friday December 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब
- Tuesday August 31, 2021
- Reported by: भाषा
Income Tax Refund Claims: टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद जब टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया, तो उनसे पेनाल्टी भरवाई गई. बाद में विभाग ने बताया कि वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और वो जुर्माने के पैसे रिफंड कर देगा. विभाग ने अब तक हजारों शिकायतों का निपटान भी कर दिया है.
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