नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही कई फाइनेंस से जुड़े नियम बदल गए हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा कि 1 अप्रैल, 2024 से नए टैक्स सिस्टम में बदलाव (News Tax System) किया गया है. इसके बाद से लोगों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ गया है. ऐसे में वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक अप्रैल से प्रभावी न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. जिसमें वित्त मंत्रालय कहा , कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए टैक्स सिस्टम जुड़ी भ्रामक खबरें फैलाए जाने की सूचना मिली है. इसलिए हम ये सफाई जारी कर रहे हैं.
वित्त मंत्रालय ने नए टैक्स सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है. इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है. इंडिविजुअल टैक्सपेयर अपना आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं.
It has come to notice that misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platforms. It is therefore clarified that:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 31, 2024
👉 There is no new change which is coming in from 01.04.2024.
👉 The new tax regime under section 115BAC(1A) was… pic.twitter.com/DtKGkK0D5H
मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें ‘‘काफी कम'' हैं. हालांकि, उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है.
मंत्रालय ने कहा, ‘‘ नई कर व्यवस्था ‘डिफ़ॉल्ट' टैक्स सिस्टम है. हालांकि टैक्सपेयर्स ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है. न्यू टैक्स सिस्टम से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है.
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