New Tax Regime
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 74% टैक्सपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
- Thursday November 14, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को 2023-24 से ‘एक डिफॉल्ट व्यवस्था’ के रूप में निर्धारित किया गया है. यानी करदाता ने अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुना है तो वह स्वत: नई कर व्यवस्था में चला जाएगा.
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 नवंबर तक बढ़ी, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
- Friday November 1, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
- ndtv.in
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
- Wednesday October 9, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
- ndtv.in
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क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?
- Tuesday August 6, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) के इस साल के बजट भाषण (Budget Speech) से उन धारणाओं को फिर बल मिला है कि अंततः केंद्र सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है.
- ndtv.in
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
- Friday July 26, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
- ndtv.in
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
- Friday July 26, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
- ndtv.in
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पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच कैसे करें स्विच? कितनी बार मिलता है ये मौका, जानें सब कुछ
- Monday July 29, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ITR फाइल करें. इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया है.
- ndtv.in
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Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
- Thursday July 25, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी.
- ndtv.in
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NPS Vatsalya Scheme: अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, माता-पिता तैयार करेंगे रिटायरमेंट फंड, जानें डिटेल्स
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
NPS Vatsalya Scheme: विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीएस वात्सल्य की शुरूआत भारतीय परिवारों के बीच बचत और निवेश की आदतों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
- ndtv.in
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Budget 2024: अब NPS खाते में 10 नहीं 14% पैसा डालेगी कंपनी, न्यू टैक्स रिजीम का यह फायदा जान लें
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
New NPS Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की ओर से किया जाता है. एक जनवरी, 2024 से यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है.
- ndtv.in
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
- Wednesday July 24, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
- ndtv.in
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Budget के 4 चैंपियन: जानिए कौन हैं वे 4 जो आज बहुत खुश होंगे
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: तिलकराज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में चार लोगों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, देश का युवा वर्ग और नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है. अगर इन्हें बजट 2024 का चैंपियन कहें, तो गलत नहीं होगा.
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नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को तोहफ़ा, इनकम टैक्स में कम से कम ₹6,500 की बचत
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
₹7 लाख तक करयोग्य आय, यानी टैक्सेबल इनकम पर सिर्फ़ 5 फ़ीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इससे पहले तक सिर्फ़ ₹6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स देना होता था, और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होता था.
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ITR वक्त रहते करें फ़ाइल, बजट का न करें इंतज़ार - चार्ट से जानें, पिछले साल की आय पर किसे कितना देना होगा टैक्स
- Wednesday July 10, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
याद रखें, 23 जुलाई को पेश होने जा रहे आम बजट 2024 में कोई राहत मिल भी गई, तो वित्तवर्ष 2023-24, यानी आकलन वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2024-25) के लिए ITR पिछले साल वाले नियमों, स्लैबों और दरों के आधार पर ही फ़ाइल करनी होगी.
- ndtv.in
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ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 74% टैक्सपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
- Thursday November 14, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को 2023-24 से ‘एक डिफॉल्ट व्यवस्था’ के रूप में निर्धारित किया गया है. यानी करदाता ने अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुना है तो वह स्वत: नई कर व्यवस्था में चला जाएगा.
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 नवंबर तक बढ़ी, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
- Friday November 1, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
- Wednesday October 9, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?
- Tuesday August 6, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) के इस साल के बजट भाषण (Budget Speech) से उन धारणाओं को फिर बल मिला है कि अंततः केंद्र सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
- Friday July 26, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
- Friday July 26, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच कैसे करें स्विच? कितनी बार मिलता है ये मौका, जानें सब कुछ
- Monday July 29, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ITR फाइल करें. इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया है.
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Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
- Thursday July 25, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी.
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NPS Vatsalya Scheme: अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, माता-पिता तैयार करेंगे रिटायरमेंट फंड, जानें डिटेल्स
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
NPS Vatsalya Scheme: विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीएस वात्सल्य की शुरूआत भारतीय परिवारों के बीच बचत और निवेश की आदतों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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Budget 2024: अब NPS खाते में 10 नहीं 14% पैसा डालेगी कंपनी, न्यू टैक्स रिजीम का यह फायदा जान लें
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
New NPS Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की ओर से किया जाता है. एक जनवरी, 2024 से यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है.
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
- Wednesday July 24, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
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Budget के 4 चैंपियन: जानिए कौन हैं वे 4 जो आज बहुत खुश होंगे
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: तिलकराज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में चार लोगों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, देश का युवा वर्ग और नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है. अगर इन्हें बजट 2024 का चैंपियन कहें, तो गलत नहीं होगा.
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नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को तोहफ़ा, इनकम टैक्स में कम से कम ₹6,500 की बचत
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
₹7 लाख तक करयोग्य आय, यानी टैक्सेबल इनकम पर सिर्फ़ 5 फ़ीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इससे पहले तक सिर्फ़ ₹6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स देना होता था, और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होता था.
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ITR वक्त रहते करें फ़ाइल, बजट का न करें इंतज़ार - चार्ट से जानें, पिछले साल की आय पर किसे कितना देना होगा टैक्स
- Wednesday July 10, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
याद रखें, 23 जुलाई को पेश होने जा रहे आम बजट 2024 में कोई राहत मिल भी गई, तो वित्तवर्ष 2023-24, यानी आकलन वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2024-25) के लिए ITR पिछले साल वाले नियमों, स्लैबों और दरों के आधार पर ही फ़ाइल करनी होगी.
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ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.
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