Lost Baggage Allowance Indian Airlines: हवाई यात्रा के दौरान जब चेक्डइन लगेज (Checkedin Baggage) गायब हो जाता है, या डैमेज हालत में में मिलता है, तो यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. हालांकि, विमानन नियामक DGCA (Directorate General of Civil Aviation) की गाइडलाइंस के तहत यात्रियों को एयरलाइंस से मुआवजा पाने का कानूनी अधिकार है. अगर आपकी यात्रा के दौरान भी बैग खोता है या डैमेज होता है, तो निचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो कर मुआवजा क्लेम करें.
लगेज कोने पर एयरपोर्ट पर ही तुरंत करें यह काम
जैसे ही आपको पता चले कि आपका बैग बेल्ट पर नहीं आया है या बैग टूटाफूटा मिला है, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ये कदम उठाएं.
- अराइवल हॉल में संबंधित एयरलाइन के Baggage Counter या Helpdesk पर जाएं.
- एयरलाइन अधिकारी से PIR यानी Property Irregularity Report दर्ज करने को कहें.
- अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी और रेफरेंस नंबर संभालकर रखें. इसके बिना आप आगे क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे.
डैमेज लगेज के लिए क्लेम प्रक्रिया
अगर बैग टूटा हुआ, खुला हुआ या उसके हैंडल या पहिए टूटे मिलते हैं, तो उसकी शिकायत नीचे बताए गए तरीके से तुरंत करें.
- बैग की स्थिति की तुरंत स्पष्ट फोटो और वीडियो लें.
- बैग मिलने के 7 दिनों के भीतर एयरलाइन को लिखित शिकायत दर्ज करानी होती है.
- एयरलाइन बैग की रिपेयरिंग का खर्च उठाती है. अगर बैग रिपेयर होने लायक नहीं है, तो बैग की वैल्यू के हिसाब से मुआवजा देती है.
डिलेड या लॉस्ट लगेज का मुआवजा
अगर आपका बैग तुरंत नहीं मिलता है, तो DGCA के नियमों तेहत आप एयरलाइन से डेली यूज की कई चीजों के लिए मुआवजा वसूल सकते हैं.
- रोजमर्रा के सामान का खर्च : यदि बैग 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं मिलता है और आप अपने होम टाउन से बाहर हैं, तो एयरलाइन आपको कपड़े, टूथब्रश आदि जरूरी सामान खरीदने के लिए Interim Relief Allowance देती है.
- अगर 21 दिनों तक बैग नहीं मिलता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर Lost मान लिया जाता है.
- घरेलू उड़ानों के लिए DGCA के नियमों के अनुसार लगेज खोने पर प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा तय है, जो आमतौर पर अधिकतम 20,000 रुपये तक या एयरलाइन की पॉलिसी के मुताबिक निर्धारित लिमिट तक हो सकता है.
क्लेम दर्ज करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- बोर्डिंग पास की कॉपी
- लगेज टैग स्टिकर
- दर्ज की गई PIR की कॉपी
- आईडी प्रूफ
- रिफंड के लिए बैंक खाता विवरण
- खरीदें गए सामान के बिल
एयरलाइन सुनवाई न करे तो क्या करें?
अगर एयरलाइन आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देती या मुआवजा देने से मना करती है, तो आप इसकी शिकायत AirSewa पोर्टल और DGCA कंज्यूमर सेल पर भी कर सकते हैं.
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- लगेज खोने या टूट-फूट होने पर नागरिक विमानन मंत्रालय के AirSewa App या Portal पर जाएं और PIR नंबर के साथ अपनी शिकायत दर्ज करें.
- कार्रवाई नहीं होने पर एयरलाइन के नोडल अधिकारी और DGCA को ईमेल भेजें.
- अगर नुकसान बड़ा है और एयरलाइन लापरवाही बरत रही है, तो आप उपभोक्ता अदालत में सेवा में कमी के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं.
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