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आधार कार्ड में नाम बदलना या सुधारना हुआ आसान, यूआईडीएआई ने जारी किए नए नियम; जानें पूरी प्रक्रिया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधार और नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर एक नया मानक संचालन तंत्र लागू कर दिया है. जानिए किस स्थिति में कौन-से दस्तावेज (PoI) या हलफनामा (Affidavit) जमा करने होंगे और नाम अपडेट कराने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया क्या है.

आधार कार्ड में नाम बदलना या सुधारना हुआ आसान, यूआईडीएआई ने जारी किए नए नियम; जानें पूरी प्रक्रिया
आधार कार्ड में नाम सुधार के नियमों में बड़ा बदलाव
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  • यूआईडीएआई ने नाम में बदलाव के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 18 सितंबर से लागू किए हैं.
  • नाम में मामूली सुधार के लिए वैध पहचान पत्र के साथ नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर आवेदन करना होगा.
  • शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के लिए हलफनामा और वैध पहचान पत्र अनिवार्य हैं.

Aadhaar Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने वर्ष 2021 के पुराने दिशा निर्देशों को बदलते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. 18 सितंबर से प्रभावी इस नए नियम के तहत नाम में मामूली स्पेलिंग सुधार, शादी या तलाक के बाद सरनेम में बदलाव, डेटा-एंट्री की गलती और पूरी तरह नाम बदलने को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है.

इस नए नियम के तहत नाम में होने वाले बदलावों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. अब आवेदकों को उनकी स्थिति के मुताबिक ही पहचान का प्रमाण या निर्धारित एनेक्सचर जमा करना होगा.

मामूली नाम सुधार

अगर आपके नाम में कोई छोटा सुधार या वर्तनी की गलती है, तो इसे माइनर चेंज माना जाएगा. इसमें शुरुआती अक्षरों का विस्तार करना, मिडिल या लास्ट नेम जोड़ना या हटाना, नाम के शब्दों का क्रम बदलना, और स्पेलिंग में मामूली गलती ठीक करना शामिल है. वहीं, नाम के बीच से बिंदु हटाना जैसे R.P. Singh से RP Singh या अक्षरों का केस ठीक करना जैसे RaMesh से Ramesh करना दैसे बदलाव शामिल हैं. इसके लिए किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर एक वैध पहचान पत्र जमा करना होगा.

शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना

\विवाह या तलाक के बाद उपनाम यानी सरनेम बदलने के लिए नए नियम में अलग प्रावधान बनाए गए हैं. इसके तहत आवेदक को निर्धारित एनेक्सचर डी हलफनामा जमा करना होगा. हलफनामों के साथ वैध पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी है. यह हलफनामा इस बात की पुष्टि करता है कि बदलाव शादी या तलाक से संबंधित है और इससे व्यक्ति की मूल पहचान नहीं बदल रही है. जेंडर यानी लिंग परिवर्तन के बाद नाम बदलने या बच्चों के कार्ड पर दर्ज Baby of की जगह वास्तविक नाम जोड़ने के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

डेटा-एंट्री की गलती

अगर एनरोलमेंट या पिछले अपडेट के समय दिए गए मूल दस्तावेज में सही नाम दर्ज था, लेकिन ऑपरेटर की गलती से कार्ड पर नाम गलत छप गया है तो एनेक्सचर बी हलफनामा और PoI या PoR रिलेशनशिप का प्रमाण जमा करना होगा. वहीं, एनेक्सचर सी हलफनामा और आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. अगर अंग्रेजी नाम सही है और क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद गलत है, तो उसके लिए अलग सुधार प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

 नाम में बड़ा परिवर्तन

अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा नाम बदल रहा है या ऐसा बदलाव कर रहा है जिससे उसकी पहचान पूरी तरह बदल जाती है तो ऐसे मामलों में यूआईडीएआई की ओर से राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करना जरूरी कर दिया गया है. इसके साथ आवेदक को अपने अन्य कानूनी पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे.

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आधार कार्ड में नाम अपडेट कराने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 

  • नजदीकी आधार सेवा केंद्र या एनरोलमेंट/अपडेट सेंटर पर जाएं.
  • अपने सुधार के प्रकार के अनुसार निर्धारित आवेदन फॉर्म और आवश्यक PoI  या एनेक्सचर जमा करें.
  • फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें.
  • केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए निर्धारित 75 रुपये का शुल्क दें.
  • पावती रसीद प्राप्त करें और उस पर दर्ज  अपडेट रिक्वेस्ट नंबर का उपयोग करके यूआईडीएआई पोर्टल पर अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक करें.

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