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Itr Penalty

'Itr Penalty' - 12 News Result(s)
  • PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए  1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

  • ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • आज रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन,  तय तारीख तक ITR फाइल नहीं करने का नुकसान समझ लीजिए

    आज रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन, तय तारीख तक ITR फाइल नहीं करने का नुकसान समझ लीजिए

    टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. हर इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए अपना रिटर्न समय पर फाइल करना जरूरी है. अगर डेडलाइन छूट जाती है, तो टैक्सपेयर्स को इसके नतीजों का सामना करना पड़ेगा. हर व्यक्ति को अपनी सभी डिटेल्स को इकट्ठा करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका रिटर्न अपलोड और वेरिफाई हो जाए. आइए जानते हैं कि आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या-क्या असर होंगे.

  • IT रिटर्न समय पर नहीं हुई फाइल, तो जानें - कौन-सा IT फॉर्म भरना होगा, कितना देना होगा जुर्माना

    IT रिटर्न समय पर नहीं हुई फाइल, तो जानें - कौन-सा IT फॉर्म भरना होगा, कितना देना होगा जुर्माना

    21 जुलाई को एक स्थानीय सर्किल के सर्वे में पाया गया कि लगभग 54 प्रतिशत व्यक्तिगत आय करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए इस साल जुर्माना भी कड़ा है.

  • ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.

  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    यकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं."

  • ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.  

  • Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब

    Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब

    Income Tax Refund Claims: टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद जब टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया, तो उनसे पेनाल्टी भरवाई गई. बाद में विभाग ने बताया कि वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और वो जुर्माने के पैसे रिफंड कर देगा. विभाग ने अब तक हजारों शिकायतों का निपटान भी कर दिया है.

  • अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

    अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

    ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.

  • सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख

    सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख

    वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.

  • आयकर रिटर्न भरने में देरी पर देना होगा जुर्माना, आयकर विभाग ने दिया प्रस्ताव

    आयकर रिटर्न भरने में देरी पर देना होगा जुर्माना, आयकर विभाग ने दिया प्रस्ताव

    कर आकलन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग ने प्रस्ताव किया है कि करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न व संशोधित रिटर्न हर आकलन वर्ष में मार्च अंत तक दाखिल करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए. वित्त विधयेक 2017 के ज्ञापन के अनुसार विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करने पर शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव किया है

'Itr Penalty' - 12 News Result(s)
  • PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए  1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

  • ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • आज रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन,  तय तारीख तक ITR फाइल नहीं करने का नुकसान समझ लीजिए

    आज रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन, तय तारीख तक ITR फाइल नहीं करने का नुकसान समझ लीजिए

    टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. हर इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए अपना रिटर्न समय पर फाइल करना जरूरी है. अगर डेडलाइन छूट जाती है, तो टैक्सपेयर्स को इसके नतीजों का सामना करना पड़ेगा. हर व्यक्ति को अपनी सभी डिटेल्स को इकट्ठा करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका रिटर्न अपलोड और वेरिफाई हो जाए. आइए जानते हैं कि आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या-क्या असर होंगे.

  • IT रिटर्न समय पर नहीं हुई फाइल, तो जानें - कौन-सा IT फॉर्म भरना होगा, कितना देना होगा जुर्माना

    IT रिटर्न समय पर नहीं हुई फाइल, तो जानें - कौन-सा IT फॉर्म भरना होगा, कितना देना होगा जुर्माना

    21 जुलाई को एक स्थानीय सर्किल के सर्वे में पाया गया कि लगभग 54 प्रतिशत व्यक्तिगत आय करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए इस साल जुर्माना भी कड़ा है.

  • ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.

  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    यकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं."

  • ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.  

  • Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब

    Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब

    Income Tax Refund Claims: टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद जब टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया, तो उनसे पेनाल्टी भरवाई गई. बाद में विभाग ने बताया कि वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और वो जुर्माने के पैसे रिफंड कर देगा. विभाग ने अब तक हजारों शिकायतों का निपटान भी कर दिया है.

  • अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

    अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

    ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.

  • सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख

    सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख

    वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.

  • आयकर रिटर्न भरने में देरी पर देना होगा जुर्माना, आयकर विभाग ने दिया प्रस्ताव

    आयकर रिटर्न भरने में देरी पर देना होगा जुर्माना, आयकर विभाग ने दिया प्रस्ताव

    कर आकलन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग ने प्रस्ताव किया है कि करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न व संशोधित रिटर्न हर आकलन वर्ष में मार्च अंत तक दाखिल करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए. वित्त विधयेक 2017 के ज्ञापन के अनुसार विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करने पर शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव किया है

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