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Deadline Alert: सिर्फ 7 दिन बाकी! 31 दिसंबर तक पूरे नहीं किए ये 5 जरूरी काम तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Financial Deadline December 2025: दिसंबर ऐसा महीना होता है जब एक के बाद एक कई डेडलाइन आती हैं. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं .अगर आप पहले से प्लान बनाकर इन डेडलाइन को नोट कर लें, तो न जुर्माना लगेगा, न ब्याज देना पड़ेगा और न ही रिफंड में देरी होगी.

Deadline Alert: सिर्फ 7 दिन बाकी! 31 दिसंबर तक पूरे नहीं किए ये 5 जरूरी काम तो हो सकता है बड़ा नुकसान
साल खत्म होने से पहले टैक्स और फाइनेंस से जुड़े ये काम निपटा लेना ही समझदारी है, ताकि नया साल बिना किसी टेंशन के शुरू किया जा सके.
नई दिल्ली:

साल 2025 अब खत्म होने वाला है और दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है. ऐसे में इनकम टैक्स, पैन, आधार और बैंक से जुड़े कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी बहुत पास आ गई है. आज 23 दिसंबर है यानी आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपने इन कामों को 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किया, तो जुर्माना देना पड़ सकता है, रिफंड अटक सकता है और कई जरूरी काम रुक सकते हैं. यही वजह है कि साल खत्म होने से पहले इन डेडलाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है. 

1. 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR फाइल करना जरूरी

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024 25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपके पास आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है. इस तारीख के बाद बिलेटेड ITR भी फाइल नहीं की जा सकेगी. बिलेटेड ITR का मतलब होता है तय समय के बाद भरा गया रिटर्न. इसे भरने पर लेट फीस जरूर देनी होती है.

अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1 हजार रुपये की फीस लगेगी. वहीं 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा इनकम पर 5 हजार रुपये तक की फीस देनी होगी. 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए इसे टालना भारी पड़ सकता है.

बिलेटेड ITR नहीं भरा तो क्या नुकसान होगा?

अगर आपने 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR फाइल नहीं किया, तो आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है. अगर आपके रिटर्न में रिफंड बनता है तो वह पैसा अटक सकता है या मिल ही नहीं पाएगा. समय पर रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने के साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है, जिससे टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा.

इसके अलावा बार बार देरी करने से आपका टैक्स रिकॉर्ड भी खराब हो सकता है. इसका असर भविष्य में लोन, वीजा और दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी पड़ सकता है. इनकम टैक्स विभाग की नजर ऐसे लोगों पर ज्यादा रहती है, जिससे नोटिस आने का खतरा भी बढ़ जाता है.

2.  31 दिसंबर तक भर सकते हैं रिवाइज्ड ITR 

अगर आपने 16 सितंबर तक अपना ITR भर दिया था लेकिन उसमें कोई जानकारी छूट गई या कोई गलती हो गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं. इसके जरिए आप अपने पुराने रिटर्न को सही कर सकते हैं.

रिवाइज्ड रिटर्न पर कोई लेट फीस नहीं लगती. हालांकि अगर सुधार के बाद टैक्स ज्यादा बनता है तो आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है. टैक्स अधिकारी अगर आपका असेसमेंट शुरू कर देते हैं, उससे पहले तक ही रिवाइज्ड ITR फाइल किया जा सकता है.

3. 30 दिसंबर को भी टैक्स से जुड़ी जरूरी डेडलाइन

30 दिसंबर भी टैक्स सिस्टम के लिए अहम दिन है. इस दिन नवंबर महीने का टीडीएस से जुड़ा चालान और स्टेटमेंट जमा करना जरूरी होता है. इसके अलावा क्लाइंट कोड से जुड़े स्टेटमेंट भी इसी दिन तक जमा करने होते हैं. समय पर यह काम नहीं हुआ तो आगे चलकर पेमेंट और सर्टिफिकेट में दिक्कत आ सकती है.


4.आधार और पैन लिंक करना भी जरूरी

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार से पैन बनवाया है और अब तक आधार पैन लिंक नहीं किया है, तो यह काम भी 31 दिसंबर 2025 तक करना जरूरी है. अगर आपने लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है.

पैन डीएक्टिव होने पर बैंक से जुड़े काम, इन्वेस्टमेंट और ITR फाइल करने में दिक्कत आ सकती है. हालांकि पैन हमेशा के लिए बंद नहीं होगा. जैसे ही आप आधार लिंक कराएंगे, पैन दोबारा एक्टिव हो जाएगा.

पैन-आधार लिंक करने का आसान तरीका

  • पैन आधार लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. 
  • वहां क्विक लिंक में लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा. 
  • पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल पर आए ओटीपी से यह काम पूरा हो जाता है. 
  • अगर कोई फीस लगती है तो ई पे टैक्स के जरिए पेमेंट करना होगा. 
  • चाहें तो रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज भेजकर भी लिंकिंग की जा सकती है.

5.. बैंक लॉकर है तो एग्रीमेंट अपडेट करना न भूलें

अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो बैंक के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना भी जरूरी है. इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर बताई गई है. अगर समय पर एग्रीमेंट अपडेट नहीं किया गया, तो बैंक आपका लॉकर बंद भी कर सकता है. हालांकि पहले यह डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार जोखिम लेना ठीक नहीं है.

दिसंबर  टैक्सपेयर्स के लिए सबसे अहम महीना

दिसंबर ऐसा महीना होता है जब एक के बाद एक कई डेडलाइन आती हैं. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और कुछ जरूरी तारीखें मिस कर देते हैं. अगर आप पहले से प्लान बनाकर इन डेडलाइन को नोट कर लें, तो न जुर्माना लगेगा, न ब्याज देना पड़ेगा और न ही रिफंड में देरी होगी.

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