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Income Tax Notice: इनकम टैक्स का नोटिस आते ही परेशान ना हों, बस करें ये 5 काम, वरना लग जाएगी हजारों की पेनल्टी

How to respond to IT Notice: अब इनकम टैक्स का काम बहुत आसान हो गया है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. पूरा काम आप घर बैठे, मोबाइल या लैपटॉप से आराम से कर सकते हैं.

Income Tax Notice: इनकम टैक्स का नोटिस आते ही परेशान ना हों, बस करें ये 5 काम, वरना लग जाएगी हजारों की पेनल्टी
How to respond to IT Notice: टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देते समय बस इतना ध्यान रखें कि जो भी जानकारी दें, वो सही हो. अगर किसी बात में गलती हो गई है, तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है.

How to respond to IT Notice: आमतौर पर लोग ITR फाइल करने के बाद सोच लेते हैं कि अब उनका काम पूरा हुआ. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अचानक ईमेल या मैसेज आ जाता है. ये मेल या नोटिस देखते ही लोग डर जाते हैं और मान लेते हैं कि अब जरूर जुर्माना लगेगा. जबकि हकीकत ये है कि हर नोटिस पर पेनल्टी नहीं लगती. कई बार डिपार्टमेंट सिर्फ कोई जानकारी पूछता है या किसी छोटी गलती को सुधारने का मौका देता है. लेकिन हां. अगर आप नोटिस को ठीक से नहीं पढ़ते और समय पर जवाब नहीं देते, तो फिर पेनल्टी से आपको कोई नहीं बचा सकता. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि नोटिस आने पर आपको सबसे पहले कौन से 5 काम करने चाहिए.

क्यों आता है इनकम टैक्स का नोटिस?

सबसे पहले ये जानिए कि आखिर डिपार्टमेंट नोटिस कब भेजता है. नोटिस आना हमेशा कोई बड़ी परेशानी नहीं होता. कई लोगों को लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट जानबूझकर परेशान करता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है. कई बार आपकी कमाई और खर्च का हिसाब मेल नहीं खाता, या टीडीएस की जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती तो कभी रिटर्न भरते समय छोटी सी गलती हो जाती है. कई मामलों में डिपार्टमेंट सिर्फ आपसे थोड़ी जानकारी पूछना या बात साफ करना चाहता है.

नोटिस मिलने पर क्या करें?

  • नोटिस को ध्यान से पढ़ें 

सबसे पहले ये देखें कि नोटिस किस सेक्शन के जरिए भेजा है. अगर नोटिस सेक्शन 143(1) का है, तो ज्यादातर मामलों में इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती. ये बस इनकम टैक्स रिटर्न का हिसाब‑किताब बताने वाली एक नॉर्मल प्रोसेस होता है. लेकिन अगर नोटिस सेक्शन 142(1) के जरिए आया है, तो इसका मतलब है कि विभाग आपसे कुछ जानकारी या पेपर्स जमा करने को कह रहा है, जिनकी उन्हें जरूरत है.

  • डेडलाइन का रखें ध्यान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी नोटिस भेजता है, उसके जवाब के लिए एक फिक्स डेट देता है. अगर आप उस समय के अंदर जवाब नहीं देते, तो आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है. इसलिए नोटिस को टालें नहीं और समय रहते जवाब जरूर दें.

  • जरूरी पेपर्स इकट्ठा करें

नोटिस का जवाब देने से पहले अपने सारे जरूरी कागज इकट्ठा कर लें, जैसे बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट के पेपर्स, घर के किराए की रसीदें और फॉर्म‑16।. अगर डिपार्टमेंट ने किसी एक लेन‑देन के बारे में पूछा है, तो उससे जुड़ी जानकारी भी साथ रखें. ऐसा करने से जवाब देना आसान होगा और परेशानी नहीं होगी.

  • जवाब के लिए ऑनलाइन पोर्टल का करें इस्तेमाल

अब इनकम टैक्स का काम बहुत आसान हो गया है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपके मोबाइल या ईमेल पर टैक्स नोटिस या बकाया टैक्स का मैसेज आया है, तो बस इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलकर लॉग‑इन करें. वहां पेंडिंग एक्शन नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और फिर रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड चुनें. यहां आप अपनी बात सीधे लिख सकते हैं और जरूरी पेपर्स अपलोड कर सकते हैं. पूरा काम आप घर बैठे, मोबाइल या लैपटॉप से आराम से कर सकते हैं.

  • जरूरत पड़े तो सीए की मदद लें

अगर आपको टैक्स की बात समझ में नहीं आ रही हो, तो किसी सीए से पूछ लेना सही रहेगा. थोड़ी सी मदद लेने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है.

ये गलतियां करने से बचें

जवाब देते समय बस इतना ध्यान रखें कि जो भी जानकारी दें, वो सही हो. अगर किसी बात में गलती हो गई है, तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है. अपनी गलती मानें और सही जानकारी के साथ रिवाइज्ड रिटर्न भर दें. इनकम टैक्स विभाग के साथ सही तरीके से सहयोग करना आपके ही काम आता है. आजकल सब कुछ डिजिटल है, इसलिए आपके बड़े लेन‑देन की जानकारी विभाग के पास पहले से होती है. ऐसे में सच बोलना और ईमानदारी से काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है.

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