ITR की Last Date मिस अब कितना लगेगा जुर्माना
  Story created by Vivek Rastogi
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               नौकरीपेशा लोगों व उन सभी के लिए ITR या इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return E-Filing) दाखिल करने की आखिरी तारीख गुज़र चुकी है, जिन्हें ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती.
 
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               1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच का वक्फ़ा वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24) था, और इसकी ITR आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के दौरान 31 जुलाई तक फ़ाइल करनी थी.
 
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                लेकिन कुछ परेशानियों के चलते या जानकारी के अभाव में बहुत-से टैक्सपेयर समय रहते ITR फ़ाइल नहीं कर पाते, सो, यह ख़बर उन्हीं के लिए है.
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                31 जुलाई के बाद भी ITR को 31 दिसंबर, 2024 तक फ़ाइल (Belated ITR Filing) किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए कुछ जुर्माना अदा करना होता है.
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                इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने Belated ITR, यानी बिलेटेड आईटीआर के लिए जुर्माने की रकम को दो वर्गों में बांटा है.
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                जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम ₹5,00,000 से कम होती है,
उन्हें Belated ITR के लिए ₹1,000 का जुर्माना अदा करना होता है.
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                जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम ₹5,00,000 से अधिक होती है,
उन्हें Belated ITR के लिए ₹5,000 का जुर्माना अदा करना होता है.
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                वैसे, जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम ₹2,50,000 से कम होती है,
उनसे Belated ITR के लिए कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाता है.
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                लेकिन 31 जुलाई के बाद ITR फ़ाइल करने पर जुर्माने के साथ-साथ आपको उस रकम पर ब्याज भी अदा करना होगा, जो आपका बकाया टैक्स होगी.
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                इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत देय रकम पर देरी के हर माह के लिए 1 फ़ीसदी ब्य़ाज वसूला जाता है.
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