
Belated ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 16 सितंबर थी, लेकिन अगर आपने समय पर फाइल नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए है.अगर आप उन टैक्सपेयर्स में से हैं, जो अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return - ITR) फाइल नहीं कर पाएं हैं, तो अब भी आपके पास मौका है.
आप 31 दिसंबर तक 5,000 रुपये की लेट फीस देकर, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना बिलेटेड आईटीआर ( Belated ITR)फाइल कर सकते हैं.
Belated ITR क्या है?
सेक्शन 139(1) के तहत , जो इनकम टैक्स रिटर्न अंतिम तारीख पर या उससे पहले दाखिल नहीं किया जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated return) कहा जाता है. बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है.
Belated ITR कैसे दाखिल करें?
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) दाखिल करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें.
- स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- स्टेप 2- फिर लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए यूजर ID के तौर पर अपने पैन (PAN) नंबर का इस्तेमाल करें.
- स्टेप 3- अब अपनी इनकम के मुताबिक आपको सही ITR फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा.
- स्टेप 4- इसके बाद असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए को सेलेक्ट करें.
- स्टेप 5- अब अपनी इनकम, डिडक्शन और टैक्स लायबिलिटी की सभी डिटेल सही-सही भरें.
- स्टेप 6- इसके बाद ब्याज और जुर्माने सहित कोई भी बकाया टैक्स हो तो उसका भुगतान करें.
- स्टेप 7- आधार OTP, नेट बैंकिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए रिटर्न वेरीफाई करने के बाद सब्मिट कर दें.
5,000 रुपए तक देना होगा जुर्माना
इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति तय समय पर ITR फाइल नहीं करता तो उसे सेक्शन 234F के तहत लेट फीस देनी पड़ती है. इसमें ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए 5,000 रुपए तक का चार्ज है. वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो लेट फीस सिर्फ 1,000 रुपए लगेगी.
16 सितंबर की डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?
- सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपए तक की लेट फीस लग सकती है, लेकिन अगर इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो सिर्फ 1,000 रुपए का चार्ज लगेगा.
- टैक्स पेमेंट में देरी होने पर सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट देना पड़ सकता है.
- लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा सीमित हो जाता है. सिर्फ अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी लॉस ही आगे कैरी किए जा सकते हैं.
- रिफंड आने में देरी हो सकती है.
ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच नहीं कर पाएंगे स्विच
बता दें कि लेट ITR फाइल करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी का रिस्क बढ़ जाता है. साथ ही, अगर कोई व्यक्ति Belated ITR फाइल करता है तो वह ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच स्विच नहीं कर सकता. इसका मतलब ये है कि अगर आपने ओरिजिनल डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो जिस रिजीम को आपने चुना था, वही फाइनल रहेगी. असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए भी यही नियम लागू है. डिफॉल्ट स्कीम नई टैक्स रिजीम है और उसे बदलने का आखिरी मौका सिर्फ सेक्शन 139(1) की डेडलाइन तक ही होता है.
इसलिए अगर अब तक आपने ITR फाइल नहीं किया है तो देर न करें. लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक ही Belated रिटर्न का ऑप्शन खुला है. ये डेडलाइन भी चूक गए तो आपकी परेशानी और जुर्माने की रकम दोनों बढ़ सकती है
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