India | Reported by: IANS, Translated by: मेघा शर्मा |मंगलवार अप्रैल 30, 2024 09:05 AM IST हलफनामे में, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उसके राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कानून के विपरीत विज्ञापनों के प्रकाशन पर जुर्माना, कारावास या दोनों सहित सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.