- बॉम्बे हाईकोर्ट ने पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में सज्जाद मुगल की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है.
- पल्लवी के पिता और महाराष्ट्र सरकार की सज्जाद को फांसी देने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
- अगस्त 2012 में मुंबई के वडाला इलाके में पल्लवी पुरकायस्थ की उनके घर में ही हत्या हुई थी.
मशहूर वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी अहम सुनवाई में दोषी सज्जाद मुगल की सजा पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पल्लवी के पिता और महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सज्जाद को फांसी देने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सज्जाद की उम्रकैद की सजा कायम रखी है.
अगस्त 2012 का मामला
यह मामला 8 अगस्त 2012 का है, जब मुंबई के वडाला इलाके में स्थित हिमालयन हाइट्स बिल्डिंग में पल्लवी पुरकायस्थ की उनके घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद मुगल था.
सेशन कोर्ट ने सज्जाद को हत्या, विनयभंग (महिला से छेड़छाड़) और ट्रेसपासिंग के आरोपों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. लेकिन पल्लवी के पिता अतानू पुरकायस्थ और राज्य सरकार ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि यह हत्या 'बेहद अमानवीय और निर्मम' थी, इसलिए आरोपी को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए.
क्यों खारिज हुई याचिका
हालांकि, हाईकोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सेशन कोर्ट का फैसला सही है — सज्जाद मुगल उम्रकैद की सजा काटेगा. गौरतलब है कि 2016 में सज्जाद को पॅरोल पर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन वह फरार हो गया था. उसके बाद करीब एक साल तक पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसे ढूंढती रही. आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने कश्मीर से उसे गिरफ्तार किया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं