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This Article is From Nov 08, 2021

Madhya Pradesh: हंगामे के चलते बिना बहस के बन रहे कानून, विधानसभा में मिनटों में पास हो गए कई अहम बिल

2021 में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिनों के लिये बुलाया गया, दो दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया. दो दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में छह विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया.

2021 में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दो दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करना पड़ा

भोपाल:

Madhya Pradesh: कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, लेकिन कई बार हमने बताया है कि कैसे विधानसभा की कार्यवाही चंद घंटों में सिमट जाती है. कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बगैर चर्चा के कानून बन रहे हैं, पास हो रहे हैं ऐसे में विधानसभा का औचित्य क्या रह जाएगा. मध्यप्रदेश की बात करें तो पिछले कुछ सालों से यहां की विधानसभा में बनने वाले कानून इसलिए चिंता का विषय हो गए हैं कि इन्हें बनाने से पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा सदन में नहीं हो रही है. 2021 में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिनों के लिये बुलाया गया, दो दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया. दो दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में छह विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया. इसमें मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) बिल भी था, जिसमें जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है.

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15वीं विधानसभा में इसी तरह मात्र 6 मिनट में मध्यप्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक पास हो गया था. देशभर में सुर्खियों में छाए मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर भी शोर-शराबे के बीच 1.14 मिनट की चर्चा हुई. वर्ष 2021 में कानून बनाने या संशोधन के लगभग 28 प्रस्ताव सदन में रखे गए,  इनमें से 19 से अधिक प्रस्ताव शोर-शराबे के बीच बिना चर्चा किये पारित हुए. खुद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी इसे चिंता की बात मानते हैं. उन्‍होंने कहा, 'कोई कानून खास तौर पर दंडात्मक कानून बिना बहस के पारित हो गया तो इतना सुविधाजनक नहीं होता.  होता यह है कि हंगामे के कारण विधानसभा को बार-बार रोकना पड़ता है. स्वाभाविक है सरकार का काम करना पड़ेगा. जो प्रस्ताव आता है वो पास हो जाता है जो होना चाहिए. लोकसभा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही चिंता जताई है. जो कानून बगैर चर्चा पास हो रहा है वो इतना मुफीद नहीं होगा.लोकतंत्र में हमें आपको इसलिये भी फिक्रमंद होना चाहिए.'

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मध्‍य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 2017 से कोई सत्र पूरा नहीं चला. मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में 14वीं विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही सबसे कम 130 दिन ही चली, इसमें भी 50 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए. सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार में पूछे गए  5315 सवालों में 4200 अमान्य हो गए. मौजूदा 15वीं विधानसभा में पिछले साल 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थीं, 2 बैठक हुईं. 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थीं, एक बैठक हुई, एक घंटे 26 मिनट तक. 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थीं, एक बैठक हुई वो भी सिर्फ 9 मिनट तक. सदन में आ रहे इस गतिरोध के लिए सत्ता और विपक्ष, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है. मप्र सरकार के मंत्री विश्‍वास सारंग कहते हैं, ' दोषी तो कांग्रेस है. इसने सिर्फ़ राज्य की क्यों, लोकसभा में भी नेतृत्वहीनता का परिचय देते हुए हंगामे के माध्यम से पेपर की सुर्खियों में बने रहने का काम किया है. निश्चित रूप से कानून बनाने में गुण-दोष पर बात होनी चाहिये लेकिन कांग्रेस ने सदन को चलने में बाधा उत्पन्न की है.'मध्‍य प्रदेश विधानसभा का सालाना बजट लगभग सौ करोड़ रुपये हैं. 15 करोड़ रुपये अलग-अलग अनुदानों के भी मान लें तो 85 करोड़ रुपये विधायकों के वेतन-भत्ते, सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतनभत्ते, बिजली बिल, पानी, साफ-सफाई पर खर्च होते हैं.

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