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दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने वाला विधेयक पारित

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पारित किया गया.

दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने वाला विधेयक पारित
  • दिल्ली विधानसभा ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 पारित किया.
  • नया कानून निजी स्कूलों को तीन साल में एक बार फीस बढ़ाने और फीस निर्धारण समिति की मंजूरी अनिवार्य करता है
  • फीस वृद्धि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को एक लाख से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा
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नई दिल्ली:

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पारित किया गया. इस विधेयक का उद्देश्य राजधानी के निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से की जा रही फीस वृद्धि पर रोक लगाना है. विधेयक के तहत अब कोई भी निजी, मान्यता प्राप्त स्कूल तीन साल में केवल एक बार ही फीस बढ़ा सकता है, और वह भी स्कूल-स्तरीय फीस निर्धारण समिति की मंजूरी के बाद. इस समिति में स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पांच अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें SC/ST, OBC और महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा. 

नया कानून मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए दंड को सख्त बनाता है. पहली बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच होगा. बार-बार उल्लंघन करने पर, जुर्माना 10 लाख रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा, निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त फीस वापस न करने पर 20 दिनों के बाद जुर्माना दोगुना, 40 दिनों के बाद तीन गुना और प्रत्येक 20 दिन की देरी पर और बढ़ जाएगा.

बार-बार उल्लंघन करने वालों को स्कूल प्रबंधन पदों से भी अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्य में फीस वृद्धि का प्रस्ताव रखने का अधिकार भी खो दिया जा सकता है. अगर कोई स्कूल किसी भी बच्चे को दंड के रूप में लाइब्रेरी में बैठाता है तो उस स्कूल के खिलाफ 50 हजार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा. दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल है


कब कब समस्याएं हुई? 

  • 24 फरवरी, 2025 - दा सृजन स्कूल में बिना अनुमति और बिना सूचना के की गई अचानक फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया
  • 7 मार्च, 2025- फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. अभिभावकों ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना और सरकारी अनुमति के की गई यह अनुचित फीस वृद्धि पूरी तरह से अवैध है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए
  • 20 मार्च को डीपीएस द्वारका ने फीस न देने पर बच्चों को कक्षा में नहीं बैठने दिया और लाइब्रेरी में बंधक बनाकर रखा
  • 4 अप्रैल को दिल्ली सरकार की निरीक्षण टीम सुबह 11 बजे डीपीएस स्कूल पहुंची. समिति ने पाया कि नौ बच्चे लाइब्रेरी में बंधक बनाकर बैठे हैं
  • 7 अप्रैल - शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने फीस वृद्धि की शिकायतों को लेकर जिला स्तर पर एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा. बताया गया कि इस समिति की निगरानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) करेंगे और समिति स्कूलों की फीस से जुड़ी अनियमितताओं की जांच करेगी. इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों के लिए ddeact1@gmail.com ईमेल जारी किया, ताकि वे इसमें अपनी शिकायतें भेज सकें
  • 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय ने डीपीएस द्वारका को फीस बढ़ोतरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था
  • 15 अप्रैल को अभिभावकों ने आनंद निकेतन स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के बाहर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया था
  • 15 अप्रैल- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीस बढ़ोतरी मामले में मॉडल टाउन स्थित क्वीन मैरी स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे
  • 16 अप्रैल- हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका मामले में छात्रों के साथ अमानवीय और खराब व्यवहार के लिए स्कूलों को फटकार लगाई और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे
  • 16 अप्रैल को अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में डीपीएस रोहिणी, सृजन स्कूल, क्वीन मैरी, इंद्रप्रस्थ स्कूल, मीरा देवी स्कूल के अभिभावकों ने हिस्सा लिया था
  • 17 अप्रैल- मनमानी और अत्यधिक फीस बढ़ोतरी की बढ़ती शिकायतों के बीच दिल्ली सरकार ने 600 से अधिक निजी स्कूलों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद 11 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

दिल्ली के स्कूलों पर पूर्व में हुई कार्रवाई

  • 12 दिसंबर, 2024: शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि पर सृजन स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
  • 19 जुलाई, 2024- फीस वृद्धि के लिए डीपीएस द्वारका को कारण बताओ नोटिस.
  • 5 फरवरी, 2023- फीस वृद्धि नियमों का उल्लंघन करने पर बनयान ट्री स्कूल की मान्यता रद्द
  • 30 जुलाई, 2021- फीस वृद्धि नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार ने शेख सराय स्थित एपीजे स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की घोषणा की.
  • 29 जुलाई, 2021- तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनमानी फीस वृद्धि के लिए रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
  • 24 अगस्त, 2018 - मनमानी फीस वृद्धि के लिए 67 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी
  • 25 मई, 2018 - तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का हवाला देते हुए 575 निजी स्कूलों को उनके द्वारा ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने का निर्देश दिया. सरकार ने स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 के बीच ली गई अतिरिक्त फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का भी निर्देश दिया है

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