
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर कहा कि अब वीवीपीएटी के इस्तेमाल का आदेश नहीं दिया जा सकता.
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की एमसीडी चुनावों में वीवीपीएटी के इस्तेमाल करने की याचिका पर राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दो दिन में जवाब मांगा है. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस वक्त न तो चुनाव पर रोक लग सकती है और न ही वीवीपीएटी के इस्तेमाल के आदेश दे सकते हैं.
आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में कहा कि हम चुनावों को टालने के लिए नहीं कह रहे सिर्फ ईवीएम में वीवीपीएटी के इस्तेमाल को कह रहे हैं. राजस्थान में ईवीएम में गड़बड़ी हो चुकी है. गोवा चुनाव में वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया.
राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में चार दिन बचे हैं, अब यह संभव नहीं है. इस तरह की याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती. दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी जीती थी तब ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था.
आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में कहा कि हम चुनावों को टालने के लिए नहीं कह रहे सिर्फ ईवीएम में वीवीपीएटी के इस्तेमाल को कह रहे हैं. राजस्थान में ईवीएम में गड़बड़ी हो चुकी है. गोवा चुनाव में वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया.
राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में चार दिन बचे हैं, अब यह संभव नहीं है. इस तरह की याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती. दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी जीती थी तब ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था.
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