
Gig Workers Registration Sambal Yojana: इन दिनों बड़े से लेकर छोटे शहरों तक घर-घर में लोगों को सामान पहुंचाने और विभिन्न सर्विस उपलब्ध कराने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स व ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला, उबर के सर्विस वर्कर्स (Gig Workers) की संख्या लाखों में हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे ही गिग वर्कर्स को असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में शामिल किया गया है, साथ ही संबल योजना (Sambal Yojana) के सभी लाभ दिये जाने का निर्णय लिया है.
गिग वर्कर्स में ये हैं शामिल
गिग प्लेटफार्म वर्कर्स मेंफूड सप्लाई/वितरण सेवा जैसे जोमेटो, स्वीगी, ईट श्योर फूड पांडा आदि, डिलीवरी बॉय/ऐसोसिएट /डिलेवरी ड्रायवर जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जेप्टो, ब्लिंकिट, बेस्ट प्राईज, मेट्रो, डी-मार्ट आदि,टेली कॉलर/कॉल सेंटर एसोसिएट, संदेश वाहक/वितरण (कुरियर सर्विस सेवा), इलेक्ट्रॉनिक/होम एप्लांइस सर्विसकर्ता जैसे अर्बन कम्पनी, हाउस जॉय, रीच यू आदि, केब-टेक्सी ड्रायवर्स जैसे ओला, उबर, जुगनू आदि, माल-वाहक चालक (डोर टू डोर सप्लाई), कस्टमर/कंपलेंट सर्विस आपरेटर, हाउस कीपिंग सर्विस जैसे अर्बन क्लैप, हाउस जॉय, रीच यू आदि, ट्रांक्रिप्शन राईटर/एसोसिएट, फ्रीलांस एप/ऑनलाईन एडुकेटर्स, व्यूटर्स (अनेक नियोजकों हेतु), फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर/आपरेटर (जो अनेक नियोजकों के लिये काम करते हो), फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर (अनेक नियोजकों हेतु) और फ्रीलांस ट्रेवल अडेन्डेंट्स गाइड एवं संबंधित श्रमिक शामिल हैं.
इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
गिग वर्कर्स एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान में ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर अपने मोबाइल के जरिए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क कर पंजीयन किया जा सकता है.
पंजीयन की प्रक्रिया के अंतर्गत www.eshram.gov.in पर “ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन” पर क्लिक कर उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी तथा चाही गई अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरे जाने पर ई-श्रम कार्ड का प्रिंट प्राप्त होगा, जो आजीवन सम्पूर्ण भारत में मान्य होगा. पंजीयन से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा समस्या के निदान के लिए 0731-2432822 पर संपर्क किया जा सकता है.
ये लाभ मिलेगा
संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 4 लाख रुपये सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख स्थायी अपंगता पर 2 लाख तथा आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. अंतिम संस्कार सहायता के रूप मे 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है.
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