डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने विमानों में लिथियम बैटरी की सेफ्टी पर नई एडवाइजरी जारी की है. नई एडवाइजरी के तहत अब विमान में पावर बैंक को चार्ज करने पर रोक होगी. साथ ही सीट के अंदर लगे पावर सिस्टम से भी पावर बैंक को चार्ज नहीं किया जा सकेगा. ये फैसला उड़ान के दौरान लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है. बता दें कि DGCA के नियमों के तहत पावर बैंक को सिर्फ कैबिन लगेज में ले जाने की ही अनुमति है. आप 160mH से कम का ही पावर बैंक अपने साथ कैरी कर सकते हैं. वहीं नीचे बताई गई चीजों को कैबिन लगेज में ले जाने पर पूरी तरह से रोक है. इसलिए भूलकर भी आप इन चीजों को अपने साथ न ले जाएं.
जान लें क्या है नियम
- हैंड लगेज में किसी भी तरह की नुकीली चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है. चाकू, कैंची, रेजर ब्लेड, कीलें जैसे चीजें केवल चेक-इन बैगेज में ले जा सकते हैं. इसलिए आप भूलकर भी नुकीली चीज हैंड लगेज में न रखें.
- हैंड लगेज में 100ml से ज्यादा लिक्विड भी ले जाने की अनुमति नहीं है. परफ्यूम, शैम्पू या क्रीम या अन्य कोई लिक्विड चीज आप चेक-इन बैगेज में ही लेकर जाएं. इसके अलावा, किसी भी स्प्रे बोतल को भी हैंड लगेज में ले जाना सख्त मना है.
- हैंड लगेज के साथ-साथ चेक-इन बैगेज में भी सूखा नारियल ले जाने पर प्रतिबंध हैं.
- विस्फोटक चीजें, जैसे पटाखे, फ्लेयर्स, खाली कारतूस, माचिस भी फ्लाइट में ले जाने की अनुमित नहीं है.
- गैर-पर्चे वाली दवाएं कैबिन लगेज में ले जा सकते हैं. लेकिन चेक-इन बैग में इसकी इजाज़त नहीं है.
- ड्रोन कैमरे को हैंड/कैबिन लगेज में ले जाने की अनुमति नहीं है. हालांकि इसे चेक-इन बैग में ले जाया जा सकता है.
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