सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
नई दिल्ली: हेट क्राइम और हेट स्पीच (Hate Speech) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने सोमवार को सुनवाई की. अदालत ने सभी राज्यों से पूछा कि उन्होंने हेट क्राइम और हेट स्पीच की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शिकायत पर क्या कार्रवाई की है. शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को 2018 में तहसीन पूनावाला में दिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य ये बताएं कि हेट क्राइम और हेट स्पीच को लेकर 2018 से लेकर राज्यों में कितनी शिकायतें दर्ज की गईं? उन पर क्या कार्रवाई की गई? अदालत ने पूछा कि दिशा-निर्देशों के तहत ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि शीर्ष अदालत देश में नफरत फैलाने वाले भाषण के हर मामले की जांच नहीं कर सकती. पीड़ित लोगों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए.