Teacher recruitment scam: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कोई राहत नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी जांच रोकने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ED जांच जारी रहेगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच को बाधित नहीं करेगा .
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी की जांच पर रोक नहीं लगाने के मामले में हाई कोर्ट का फैसला सही है. इसलिए ईडी जांच जारी रख सकती है. ईडी के पास कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी है.अदालत ने कहा कि हम मामले के गुण-दोष पर नहीं जा रहे हैं .
-
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान -
बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं -
AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद है ये बॉलीवुड फिल्म, कृति सेनन के सामने सुनाया फेमस डायलॉग -
‘AI एक्टर्स इंसानी एक्टर्स की जगह नहीं ले सकते’, बोलीं एलाइन वैन डेर वेल्डन -
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया -
नो इंडियंस अलाउड से मेयर तक का सफर, NDTV समिट में रोहतक से लंदन गई मां-बेटे की जोड़ी ने बताई अपनी जर्नी -
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026 -
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके? -
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न -
Ashwini Vaishnaw के ऑफिस में कुर्सी के पीछे क्यों लगी है कील? NDTV World Summit में खोला राज
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखाते हुए कहा कि 28 अप्रैल के आदेश में हमने कलकत्ता HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश को मामला सौंपने का अनुरोध किया गया था. कलकत्ता एचसी के एकल न्यायाधीश, जिन्हें कार्यवाही फिर से सौंपी गई थी, ने 13 अप्रैल, 2023 को पहले जारी किए गए निर्देशों को वापस लेने के आवेदनों पर सुनवाई की .
इस दौरान आदेश के पहले भाग में एकल न्यायाधीश ने माना है कि अपराध को पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा निपटाया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है. इस स्तर पर जांच पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं