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This Article is From May 02, 2022

नोएडा रोडरेज का VIDEO आया सामने : बहस के बाद कार सवार ने शख्स को कुचला, मौत

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसीपी प्रथम नोएडा अंकिता शर्मा ने बताया कि महामाया फ्लाईओवर के पास दो पक्षों में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ.

बहस के बाद कार सवार ने ऑन कैमरा शख्स को कुचला

नोएडा:

ग्रेटर नोएडा में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र की मौत हो गई. वहीं एक अन्य रोड रेज के मामले में कार सवार लोगों ने एक शख्स को अपनी गाड़ी के तले रौंद दिया. पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि छात्रों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है, वाहन का पता लगाने और इसमें शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है. 

पुलिस ने रविवार को बताया कि ग्रेटर नोएडा में एक चौराहे पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र की मौत हो गई. अधिकारियों ने कहा कि छात्र अपने दोस्तों के साथ ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक चौराहे पर था, जब शनिवार देर रात अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी.  

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र थे और किराए के मकान में रहते थे और रात करीब साढ़े 11 बजे अपने घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ. हादसे में एक छात्र आयुष (23) की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए. 

वहीं रोड रेज के एक अन्य मामले में विवाद के बाद कार चालकों ने एक व्यक्ति को कुचल दिया. पुलिस ने कहा कि नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास रोड रेज के एक संदिग्ध मामले में रविवार तड़के करीब 1.30 बजे एक निजी फर्म के कर्मचारी पर अपनी कार चढ़ाने के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसीपी प्रथम नोएडा अंकिता शर्मा ने बताया कि महामाया फ्लाईओवर के पास दो पक्षों में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ.फिलहाल पुलिस घटना की जांच करने में जुटी है. कार चलाने वाले की पहचान नवीन अवाना के रूप में हुई है. अधिकारी ने कहा कि उसे और उसके तीन अन्य दोस्तों सूर्य भाटिया, अभिनव सहगल और नीतीश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. शर्मा ने बताया कि मोटवानी अस्पताल में गंभीर हालत में है. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमने मामले में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) लगाई है. 

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