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Unlock 4: आज से अनलॉक का चौथा चरण शुरू, जानें क्या खुल रहा है और क्या होंगे नए नियम

अनलॉक 4 के तहत कहा जा सकता है कि देश में कुछ संस्थानों और सेक्टर को छोड़कर बाकी चीजें सामान्य हो रही हैं. चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दिए गए हैं. हां, लेकिन कंटेनमेंट ज़ोन्स के लिए अभी 30 सितंबर तक सख्त नियम रहेंगे.

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देश में आज से शुरू हो रहा है अनलॉक की चौथा चरण. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

देश में फरवरी महीने से नॉवेल कोरोनावायरस से फैली महामारी कोविड-19 के चलते मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था. इससे देश में लगभग हर सेक्टर में गतिविधि थम सी गई थी और सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था. अब सरकार धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य करने की कोशिश कर रही है. 1 सितंबर यानी आज से देश में अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो रहा है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, अनलॉक 4 के तहत कहा जा सकता है कि देश में कुछ संस्थानों और सेक्टर को छोड़कर बाकी चीजें सामान्य हो रही हैं. चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दिए गए हैं. हां, लेकिन कंटेनमेंट ज़ोन्स के लिए अभी 30 सितंबर तक सख्त नियम रहेंगे.

Unlock-4 की गाइडलाइंस

  1. देश में आज से अनलॉक-4 शुरू हो रहा है. इस चरण में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद ही रखे गए हैं. इन्हें फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश हैं. हालांकि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है.

  2. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है.

  3. इस चरण में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी. दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी.

  4. अंतरराज्यीय यात्राओं पर कोई रोक नहीं है. व्यक्तियों और सामान की दो राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.

  5.  मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. सूत्रों ने बताया है कि मेट्रो ट्रेनों को चलाने के लिए SOP पहले ही दी जा चुकी है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर मेट्रो कंपनियों के साथ चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. 

  6. वहीं सामाजिक स्थलों और कार्यक्रमों में इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है. 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी. इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा.

  7. वहीं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति भी दी गई है. बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनावों होने हैं. 

  8. इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट ज़ोन्स में नियमों में सख्ती रहेगी. वहीं अहम यह भी है कि केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं. लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा. जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा.

  9. गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है.

  10. वहीं, सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है.


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