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This Article is From Jul 13, 2022

कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं

कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने दिया है फैसला देते हुए कहा है. हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. यूनिफार्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है. कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगाई गई है .

कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं

Hijab Vivad: कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई. CJI एन वी रमना ने कहा कि  उचित बेंच के सामने अगले हफ्ते होगी सुनवाई, दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई  की मांग की थी. हिजाब मामले में मूल याचिकाकर्ता छात्राएं और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है.

कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने दिया है फैसला देते हुए कहा है. हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. यूनिफार्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है. कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगाई गई है . हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाएं खारिज की गई है. हाईकोर्ट ने कहा है सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.

वीडियो देखें- कानून की बात : SC ने केंद्र को कहा, "जमानत पर बने कानून"

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