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This Article is From Apr 13, 2023

"CBI को जांच सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए?", पालघर में साधुओं की लिंचिंग मामले में SC ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा

गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना था कि उसने सीबीआई जांच के पक्ष में क्या कार्रवाई की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की इजाजत दी थी.

"CBI को जांच सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए?", पालघर में साधुओं की लिंचिंग मामले में SC ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा
नई दिल्ली:

 2020 में पालघर में तीन साधुओं की लिंचिंग के मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि सीबीआई को जांच सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? महाराष्ट्र सरकार ने जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद अब इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा. महाराष्ट्र सरकार के वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी ने कहा कि वह अभी भी राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद SC ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी.

बताते चलें कि गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना था कि उसने सीबीआई जांच के पक्ष में क्या कार्रवाई की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की इजाजत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच होती है तो हम क्यों दखल दें. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल करे कि मामले को सीबीआई के लिए भेजा जा रहा है.

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा था कि क्या सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अगर मामला सीबीआई को जाता है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है. इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह दो साधुओं समेत तीन लोगों की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या करने की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है. जबकि उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का जमकर विरोध किया था.
 

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