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This Article is From Jan 04, 2023

यूपी से बाहर केस ट्रांसफर मामला : सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

वहीं CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा. आप केसों को ट्रांसफर करने के लिए आधार नहीं दे पाए हैं. आप केसों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं. हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई करे.

यूपी से बाहर केस ट्रांसफर मामला : सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने केसों के ट्रायल को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट जाकर केस को रद्द करने की मांग कर सकते हैं.  ऐसी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट तेज़ी से सुनवाई करे. दरअसल, सपा नेता आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को यूपी से बाहर ट्रासंफर करने की मांग की थी.

कोर्ट में आजम खान की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा- उनके खिलाफ यूपी में जितने मुकदमे हैं. ऐसा लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा. उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए हैं. सभी मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर  किया जाए. यूपी में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. हम इसलिए यहां आए हैं.

वहीं CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा. आप केसों को ट्रांसफर करने के लिए आधार नहीं दे पाए हैं. आप केसों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं. हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई करे.

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