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This Article is From Feb 23, 2022

Amazon vs Future Group: सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप को कहा- 'पहले NCLAT जाइए'

SC ने अमेजन से कहा कि सिंगापुर मध्यस्थता कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए, पहले  NCLAT से स्पष्टता की आवश्यकता है.  NCLAT 25 फरवरी को CCI (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) के आदेश को अमेजन की चुनौती पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट अब 9 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा. 

Amazon vs Future Group: सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप को कहा- 'पहले NCLAT जाइए'
सुप्रीम कोर्ट अब 9 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

अमेजन बनाम फ्यूचर ग्रुप के विवाद (Amazon vs Future Group) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमेजन और फ्यूचर दोनों कंपनियों को पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) जाने को कहा है. SC ने अमेजन से कहा कि सिंगापुर मध्यस्थता कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए, पहले  NCLAT से स्पष्टता की आवश्यकता है.  NCLAT 25 फरवरी को CCI (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) के आदेश को अमेजन की चुनौती पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट अब 9 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा. 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 18 दिसंबर के आदेश ने अमेजन द्वारा प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करने पर 2019 में हुए अमेजन- फ्यूचर के लिए सौदे की CCI की मंज़ूरी को निलंबित कर दिया था. CCI ने अमेजन पर ₹202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था. 

इससे पहले फ्यूचर के खिलाफ मध्यस्थता मामले पर रोक के खिलाफ अमेजन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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दरअसल, पिछले हफ्ते अमेजन की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी. फ्यूचर-अमेजन विवाद पर अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया था कि एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सिंगापुर में मध्यस्थता जारी रखने के आदेश पर रोक लगाई गई थी.

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हाईकोर्ट ने कहा था,  CCI द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उस पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है. मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर की सिंगापुर में मध्यस्थता को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद मामले में डिवीजन बेंच के सामने अपील की गई थी.  

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आशीष भार्गव
Senior Editor – Legal News
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