विज्ञापन

सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा

सोनम वांगचुक की याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक “झूठा और खतरनाक नैरेटिव” फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके.

सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा
सोनम वांगचुक गीतंजलि अंग्मो की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में 8 मांगे रखीं
  • सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस भेजा
  • वांगचुक की पत्नी ने SC में उनकी तात्कालिक रिहाई, मेडिकल जांच और गिरफ्तारी आदेश पेश करने की मांग की है
  • लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर युवाओं को भड़काने और विवादित टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की एक याचिका पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जवाब मांगा है. याचिका में वांगचुक की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है. हालांकि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के कारणों के बारे में उनकी पत्नी को जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश देने से इनकार कर दिया. मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है. 

पढ़ें: हो क्या रहा vs पता है क्या हो रहा: सिब्बल और SG तुषार मेहता में चलीं दिलचस्प दलीलें 

सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं. सिब्बल ने कहा कि किसी भी कम्युनिकेशन का जवाब नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम बस गिरफ्तारी का आधार जानना चाहते हैं. सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने दलीलें रखीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम की पत्नी को हिरासत आदेश जरूर मिलना चाहिए. कोर्ट ने हिरासत आदेश की कॉपी सोनम वांगचुक की पत्नी को देने का आदेश दिया. इसके साथ ही वांगचुक को जोधपुर जेल में मेडिकल सुविधा देने का निर्देश भी दिया.

कोर्ट ने क्‍या कहा...?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन को सोनम वांगचुक की कथित रूप से गैर-कानूनी हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आदेश दिया कि हिरासत से संबंधित दस्तावेज और आदेश की कॉपी याचिकाकर्ता यानी वांगचुक की पत्नी को मुहैया कराई जाए. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक को जेल में उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर (मंगलवार) तय की है.

वांगचुक की पत्नी की याचिका में क्या है

वांगचुक की पत्नी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वांगचुक के पाकिस्तान-चीन लिंक का झूठा प्रचार इस गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है. सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक झूठा और खतरनाक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके. याचिका में कहा गया है कि ऐसी दुर्भावनापूर्ण अफवाहें लोकतांत्रिक असहमति को कलंकित करने का प्रयास हैं. याचिका में दावा किया गया है कि वास्तव में वांगचुक हमेशा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं और भारतीय सेना की मदद के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में शेल्टर जैसी नई-नई तकनीकें विकसित की हैं. ये गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उन्हें डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई है'. याचिका में यह भी कहा गया है कि अब तक न तो सोनम वांगचुक और न ही उनकी पत्नी को गिरफ्तारी आदेश या उसके आधार बताए गए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है.

सोनम वांगचुक गीतंजलि अंगमो की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में 8 मांगे रखीं

  1. हैबियस कॉर्पस जारी कर सोनम वांगचुक को तत्काल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए.
  2. पत्नी को पति से फोन पर और व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति दी जाए.
  3. सोनम वांगचुक को उनकी दवाएं, कपड़े, भोजन और आवश्यक वस्तुएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं.
  4. गिरफ्तारी आदेश और उससे जुड़े सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएं.
  5. गिरफ्तारी को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित किया जाए.
  6. सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया जाए.
  7. उनकी तात्कालिक मेडिकल जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए.
  8. हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) और उससे जुड़े छात्रों व सदस्यों के उत्पीड़न को रोका जाए

जोधपुर जेल में बंद हैं वांगचुक

वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे. वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं. (इनपुट्स भाषा)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com