SC ने 3 महीने की बच्ची से रेप-हत्या केस में मिली मौत की सजा की रद्द, नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजा

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के समक्ष  वकीलों ने कहा  था कि मामले पर मीडिया का ध्यान केंद्रित होने के कारण सुनवाई में जल्दबाजी की गई.

SC ने 3 महीने की बच्ची से रेप-हत्या केस में मिली मौत की सजा की रद्द, नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजा

नई दिल्ली:

इंदौर में तीन महीने की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मौत की सजा पाए दोषी की सजा रद्द कर दी है. मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट भेजा है. निचली अदालत के 23 दिनों में ट्रायल पूरा करने पर भी सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अपना बचाव करने का 'उचित अवसर' नहीं दिया गया था.जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ  अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 25 वर्षीय  नवीन की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की थी. मार्च 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी थी.

बचाव पक्ष को नहीं दिया गया पूरा मौका

पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना जल्दबाजी में मुकदमा चलाया.  इसलिए  ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द किया जाता है. आरोपी को अपना बचाव करने का उचित अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता है.ट्रायल कोर्ट और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इंदौर को अपीलकर्ता को एक वरिष्ठ वकील की मदद प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. 

मीडिया का ध्यान केंद्रित होने के कारण सुनवाई में हुई जल्दबाजी

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के समक्ष वकीलों ने कहा था कि मामले पर मीडिया का ध्यान केंद्रित होने के कारण सुनवाई में जल्दबाजी की गई. पीठ ने कहा कि दोषी को अन्य बातों के अलावा गवाहों से जिरह करके खुद का बचाव करने का कोई 'वास्तविक' अवसर नहीं दिया गया था. उसे बचाव वकील रखने की अनुमति नहीं थी. विशेष रूप से, ट्रायल के दौरान, जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया गया था, अपीलकर्ता को विशेषज्ञ गवाह पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था. आरोपी के लिए डीएनए रिपोर्ट के लेखकों को एक दिन में पेश करना असंभव था क्योंकि विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारी हैं और जेल में बंद आरोपी के अनुरोध पर अदालत में पेश नहीं हो सकते थे. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके पास एक जादू की छड़ी है जो एक फोन कॉल पर उच्च योग्य विशेषज्ञों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, को तैयार करने के लिए उपलब्ध है.

अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत पर भी जोर दिया

अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत पर भी जोर दिया. निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में, इसने 'न्यायिक शांति' की अवधारणा पर भी विस्तार से प्रकाश डाला. न्याय के पवित्र हॉल में, एक निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई का सार न्यायिक शांति के दृढ़ आलिंगन में निहित है. एक न्यायाधीश के लिए शांति की आभा प्रदर्शित करना, तर्क और मापा विचार-विमर्श करना अनिवार्य है.  ये संवैधानिक अखंडता का मामला है.  एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि यह वह आधार है जिस पर कानूनी प्रणाली में विश्वास बनाया जाता है. 

POCSO एक्ट के तहत हुई थी कार्रवाई

दरअसल मई 2018 में, मध्य प्रदेश के इंदौर में तीन महीने की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति को 23 दिनों की सुनवाई के बाद सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी.  नवीन गाडके को दोषी पाए जाने और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के तहत मौत की सजा दिए जाने के बाद, विशेष लोक अभियोजक अकरम शेख ने अपराध की गंभीरता पर जोर दिया और आग्रह किया कि अदालत इसे 'दुर्लभतम' मामलों में से एक मानें.

यह घटना उसी साल अप्रैल में हुई थी, जब इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा किले के पास से एक नवजात का अपहरण कर लिया गया था, जहां वह सड़क पर अपने माता-पिता के बगल में सो रही थी. बाद में उसका खून से लथपथ शव पास की एक इमारत के बेसमेंट में मिला.   इसके बाद, कई लोगों से पूछताछ की गई और दुखद घटना के दिन नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया.पुलिस ने जल्द ही अपनी जांच पूरी कर ली. 

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