विज्ञापन

Bihar: रिटायर्ड फौजी को मिली उम्र कैद, दोस्त की हत्या के बाद 14 साल चली न्याय की लड़ाई

Bihar News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण में 14 साल पुराने मनोज यादव हत्याकांड में कोर्ट ने रिटायर्ड फौजी रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी ने बीयर में सल्फास मिलाकर दोस्त की हत्या की थी. पत्नी विद्यावती देवी की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला आया. पढ़िए बिंदेश्वर कुमार की ये रिपोर्ट.

Bihar: रिटायर्ड फौजी को मिली उम्र कैद, दोस्त की हत्या के बाद 14 साल चली न्याय की लड़ाई
west champaran news
NDTV

Bihar News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा में 14 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, दोस्ती के साथ दगाबाजी से जुड़े मामले में कोर्ट ने रिटायर्ड सेना के जवान रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है.  2012 में पटखौली थाना क्षेत्र के सुखबन गांव के रहने वाले मनोज यादव को बीयर में सल्फास मिलाकर पिलाया था जिससे उनकी मौत हो गई. लंबे समय तक चली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार दोषी का उम्रकैद की सजा मिली है. जिसे पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली.

बीयर में सल्फास मिलाकर पिलाया

मामले के अनुसार, साल 2012 में मनोज यादव और आरोपी रविल उर्फ सोनू के बीच अच्छी जान-पहचान थी. इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने बीयर में सल्फास मिलाकर मनोज को पिलाई थी . जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. 

पत्नी ने हार नहीं मानी, कोर्ट में लड़ी लड़ाई 

मनोज यादव की मौत के बाद उनकी पत्नी विद्यावती देवी ने पटखौली थाना में आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू की. जिसमें रविल से पूछताछ की. जिसमें कई सबूत उसके खिलाफ पाए गए. जिनका आधार बनाकर पुलिस ने राविल के खिलाफ आदालत में चार्जशीट दायर की. लेकिन न्याय मिलने की राह आसान नहीं रही, 14 साल तक मृत्तक की पत्नी ने  न्याय का इंतजार किया. सालों तक केस की सुनवाई चली, गवाहों के बयान हुए और कई तारीखों के बाद आखिरकार 1 जून को जज ने फैसला  सुनाया.

सबूत के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा 

सरकारी वकील मन्नू राव ने बताया की मामले में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें और गवाह पेश किए. अदालत ने इन्ही गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है. जिसमें अदालत ने आरोपी को इरादतन हत्या और जहरीले पदार्थ के इस्तेमाल के आरोप में दोषी करार दिया.

उम्रकैद की सजा, खत्म हुआ 14 साल का इंतजार

दोषी को उम्रकैद की सजा के फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतोष जताया और इसे न्याय की जीत कहा है. लंबे समय से चल रहे इस मामले में आए फैसले ने परिवार को राहत दी. 

यह भी पढ़ें: 34 साल पुराने गुनाह का हुआ हिसाब, लाठी के सहारे 85 साल का आरोपी... अब काटनी होगी जेल की सजा
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com