उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा (Gangster Sanjeev Jeeva) की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गिरफ्तार ना करने का भरोसा देने के बावजूद वो पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुईं.
इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि गुरुवार को ही अंतिम संस्कार हुआ लेकिन जीवा की पत्नी ने उसमें भाग नहीं लिया. उसके बेटे ने अंतिम संस्कार किया. सरकारी वकील ने कहा कि जीवा की पत्नी गैंग चलाती है, इसलिए उसे कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए. पुलिस के भरोसा दिलाने के बाद भी वो कल दाह संस्कार में शामिल नहीं हुई. वहीं पायल माहेश्वरी ने पति की क्रिया आदि में शामिल होने की इजाजत मांगी थी.
लखनऊ कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी. उसने पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी. जीवा की पत्नी ने कहा था कि उसके पति की तरह उसकी भी हत्या कराई जा सकती है इसलिए मुझे गिरफ्तार ना किया जाए. पायल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है.
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