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NDTV रूल ऑफ लॉ: इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट से जुड़े रन्‍या के तार! जानिए सोना लाने के क्‍या हैं नियम

रन्‍या राव मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी साहिल जैन ने दावा किया कि उसने रन्या द्वारा स्‍मगलिंग कर लाए गए करीब 50 किलो सोने को ठिकाने लगाया, वो भी सिर्फ तीन से चार महीने में. ऐसे में इस केस से जुड़े कई कानूनी पहलू हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है.

नई दिल्‍ली:

सोने की तस्‍करी के मामले में हाल ही में एक कन्‍नड़ अभिनेत्री रन्‍या राव को गिरफ्तार किया गया है. उस अभिनेत्री के पिता राय के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं. फिलहाल इस केस की जांच चल रही है और आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. रन्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा पर तब गिरफ्तार किया गया था, जब वो दुबई से लौट रही थीं. रन्या राव के पास से DRI यानी राजस्व खुफिया विभाग ने 14 किलो सोना बरामद किया था. एनडीटीवी के नए शो 'रूल ऑफ लॉ with Sana Raees Khan' में बात इस केस की. 

रन्या के खिलाफ तीन एजेंसी DRI, CBI और ED जांच कर रही है. रन्या ने बताया कि सोने को अपने शरीर से चिपकाने के लिए उसने एयरपोर्ट पर ही क्रैप बैंडेज और कैंची खरीदी थी. सोना प्लास्टिक चढ़े दो पैकेट्स में था. उसे छिपाने के लिए टॉयलेट में जाकर सोने के बिस्किट शरीर से चिपकाए थे. जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि रन्या राव के तार इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं.

रन्‍या राव मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी साहिल जैन ने दावा किया कि उसने रन्या द्वारा स्‍मगलिंग कर लाए गए करीब 50 किलो सोने को ठिकाने लगाया, वो भी सिर्फ तीन से चार महीने में. ये तो हुई कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव की गिरफ्तारी और उनसे पकड़े गए सोने की बात. लेकिन इस केस से जुड़े कई कानूनी पहलू हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है.

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जानें कस्टम एक्ट से जुड़ी जरूर बातें

आखिर रन्या राव सोने की SMUGGLING कैसे करती रही. कस्टम विभाग को इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? सवाल ये भी है कि स्मगलिंग किसको कहा जाएगा. मतलब ये है कि विदेश से कितना सोना आप ला सकते हैं या विदेश ले जा सकते हैं.  कस्टम एक्ट के मुताबिक एक खास मात्रा में सोना लाने की छूट मिलती है और उसपर कोई डयूटी नहीं देनी होती है. 

  • विदेश से कोई भी पुरुष 20 ग्राम और महिला 40 ग्राम सोना ला सकती है.
  • इतने पर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी. 
  • 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की छूट मिलती है. इसके ​लिए गार्डियन के साथ रिलेशनशिप प्रूव करना होगा.
  • पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार इंडियन सिटिजेन सभी प्रकार का सोना ला सकते हैं. चाहे वो गहने हों या सिक्के हों या फिर बार. 

कितनी देनी पड़ती है कस्‍टम ड्यूटी?

आप सोच रहे होंगे कि अगर लिमिट से ज्यादा सोना लाया तो कितनी ड्यूटी देनी होगी. CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect taxes और कस्टम एक्ट के मुताबिक पुरुष यात्री यानी विदेश से आ रहा कोई भी पुरुष 20 से 50 ग्राम सोना लाता हो तो 3% कस्टम ड्यूटी देनी होगी.  50 से 100 ग्राम सोने पर 6% और 100 ग्राम से ज्यादा पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी. वहीं कोई महिला पैसेंजर 40 से 100 ग्राम तक सोना लाती है तो 3% कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी. वहीं 200 ग्राम तक 6% और 200 ग्राम से ज्यादा पर 10% कस्ट्म ड्यूटी देनी होगी. अगर कोई भी शख्स जायज़ मात्रा से ज्यादा सोना लेकर आता है और कस्टम ड्यूटी नहीं देता है तो उसे स्‍मगलिंग माना जाएगा. 

गल्‍फ देशों से ही सोने की तस्‍करी क्‍यों?

भारत में सोने की तस्करी ज्यादातर गल्फ देशों से होती है. क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इसकी क़ीमत कम है. यहां सरकार सोने पर टैक्स नहीं लेती है. जिससे इसकी क़ीमत कम हो जाती है. वहीं भारत में सोने पर टैक्स बहुत ज़्यादा है. इसके कारण सोने की क़ीमत वास्तविक क़ीमत से काफी ज़्यादा हो जाती है. UAE की बात करें तो 5 मार्च 2025 को 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत 83 हजार 670 रुपए थी. वहीं भारत में उसी दिन सोने की कीमत 87 हजार 980 रुपए थी. सस्ते सोने को खरीदकर भारत में बेचने के लालच में सोने की तस्करी की जाती है, सोना तस्करी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है, तो उस पर कई धारा में मुकदमा होगा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा का सामान लाने पर सात साल की जेल और सामान की कीमत के बराबर जुर्माना लगता है. 

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