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This Article is From Feb 20, 2024

रात डेढ़ बजे तक बंद हो जाएं ‘परमिट रूम’, पुणे पुलिस ने दिया आदेश

पुणे में बार, परमिट रूम और रेस्तरां के आसपास शांति भंग करने वाली कुछ घटनाओं के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सोमवार को यह आदेश पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी किया गया.

रात डेढ़ बजे तक बंद हो जाएं ‘परमिट रूम’, पुणे पुलिस ने दिया आदेश
पुणे पुलिस ने बार को रात डेढ़ बजे की समयसीमा का पालन करने का निर्देश दिया
पुणे:

महाराष्‍ट्र में पुणे पुलिस ने बार और ‘परमिट रूम' संचालित करने वाले रेस्तरां को एक आदेश जारी कर कहा है कि वे इन्हें रात डेढ़ बजे की निर्धारित समयसीमा तक बंद कर दें. ‘परमिट रूम' किसी रेस्तरां का वह हिस्सा है, जहां शराब परोसने की अनुमति रहती है. बार, परमिट रूम और रेस्तरां के आसपास शांति भंग करने वाली कुछ घटनाओं के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सोमवार को यह आदेश जारी किया गया.

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, "मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ मेहमान/ग्राहक उपद्रव कर रहे हैं और इस तरह के हंगामे से महिलाओं सहित अन्य मेहमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिष्ठानों को नियमों और विनियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है."

अधिकारी ने बताया कि कई प्रतिष्ठानों के मालिक या तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं या जानबूझकर ऐसे कार्यों में शामिल हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. आदेश में कहा गया कि सभी बार और ‘परमिट रूम' रात एक बजकर 30 मिनट की समयसीमा का सख्ती से पालन करेंगे और हर हाल में निर्धारित समयसीमा तक प्रतिष्ठान बंद कर देंगे.

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