ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट आज नहीं होगी दाखिल, कोर्ट से मांगेंगे समय : NDTV से बोले एडवोकेट कमिश्नर

सिंह ने कहा, “अदालत के आदेश के अनुसार, 14 से 16 मई के बीच सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य किया गया. 17 मई को सर्वे से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी लेकिन इसके लिए हम अदालत से समय मांगेंगे.”

वाराणसी:

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में तीन दिनों तक सर्वे करने वाले पैनल में शामिल रहे एडवोकेट कमिश्नर ने कहा है कि आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे. NDTV से खास बातचीत में एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह (Ajay Pratap Singh) ने कहा कि हम लोग अलग-अलग रिपोर्ट दाख़िल नहीं करेंगे बल्कि तीनों लोग मिलकर एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे. इसके लिए कोर्ट से सोमवार तक समय मांग सकते हैं. इससे पहले वाराणसी की अदालत ने एडवोकेट कमिशनर से 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

सिंह ने कहा, “अदालत के आदेश के अनुसार, 14 से 16 मई के बीच सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य किया गया. 17 मई को सर्वे से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी लेकिन इसके लिए हम अदालत से समय मांगेंगे.”

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उन्होंने आगे कहा, “हम आज (मंगलवार) अदालत में रिपोर्ट नहीं जमा कर रहे हैं, क्योंकि यह तैयार नहीं है. अदालत जो भी समय देगी, हम उसमें रिपोर्ट पेश करेंगे.” 

सोमवार (16 मई) को ज्ञानवापी मस्जिद में तीसरे और आखिरी दिन हुए सर्वे में हिन्दू पक्ष द्वारा दावा किया गया है कि मस्जिद परिसर के अंदर कुएं से शिवलिंग मिला है. इस पर निचली अदालत ने जिला प्रशासन को उस स्थान को सील करने का निर्देश दिया है जहां 'शिवलिंग' मिलने का दावा किया गया है.

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उधर, भारत में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के बाद अदालत के आदेश पर मस्जिद का वजू खाना बंद कराए जाने को नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है.