Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने के मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा शिवलिंगम को 'फव्वारा' कहकर अपमानित किया जा रहा है, जबकि शिवलिंगम न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है. इसलिए उन्हें देवता की पूजा करने का मौलिक अधिकार है.
इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले साल 16 मई को मिली संरचना एक फव्वारा है या शिवलिंग है, विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है. हिंदू पक्ष ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा प्रश्नाधीन स्थल के भीतर सील किए गए क्षेत्र का स्पॉट निरीक्षण किया जाना चाहिए.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.
दरअसल, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कोर्ट ने कथित शिवलिंग के एएसआई द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने का आदेश दिया था.
ये भी पढ़ें :
* ज्ञानवापी मामला : कथित उत्पीड़न की वजह से हिंदू पक्ष के एक याचिकाकर्ता ने पीछे हटने का किया फैसला
* ज्ञानवापी केस: श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद HC में खारिज
* ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर की ASI से सर्वे कराने की याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की आपत्ति
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं