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This Article is From May 26, 2023

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत

ईडी (ED) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज हलफनामा दाखिल कर जमानत याचिका का विरोध करेगी. ईडी कहना है कि सतेंद्र जैन का हर बार बीमार पड़ना महज संयोग नहीं है.

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत दे दी है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6 हफ्तों की जमानत दे दी है. यह जमानत मेडिकल के आधार पर दी गई है. 11 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा. सत्येंद जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जैन को इस मामले में मीडिया से किसी भी तरह से कोई बातचीत या संपर्क नहीं करने के लिए कहा है.

18 मई को SC ने मामले में ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. बता दें कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं. 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने SC में अपील की थी.गुरुवार 25 मई  सुबह को AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे. उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, हमें दस्तावेज दिखाएं
सुप्रीम कोर्ट ने जैने को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की छूट दी है. साथ ही कोर्ट ने जैन को इलाज से संबंधित दस्तावेज उनको दिखाने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि बाहर रहकर जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे. अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे. बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने होंगे.

31 मई 2022 से जेल में बंद थे जैन
इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे. 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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