मुंबई की MRA मार्ग पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे की शिकायत पर विधान परिषद नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर के खिलाफ FIR दर्ज की है. दरेकर पर आरोप है कि मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में डायरेक्टर पद के लिए मजदूर होने का फर्जी दस्तावेज पेश किए थे. पुलिस ने प्रवीण दरेकर के साथ प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्था को भी आरोपी बनाया है.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सहकार आयुक्त के मुताबिक सिर्फ शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति और अल्प या अत्यल्प जमीन का मालिक जो शारीरिक श्रम करता हो और किसी भी तरह का निर्माणकाम या निर्माण साहित्य वितरण का ठेकदार ना हो, वही व्यक्ति मजूर संस्था का सदस्य बन सकता है. जबकि प्रवीण दरेकर एक संपन्न व्यक्ति हैं और मजूर की परिभाषा में नही बैठते. इसके बावजूद उन्होंने मजूर होने की सदस्यता ली और उसके जरिए मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक के सभासद बन डायरेक्टर और अध्यक्ष भी बने. आरोप है कि साल 2017 में अलग अलग महीनो का मिलाकर 25,750 रुपये कैश मेहनताना भी लिया है. जबकि दिसंबर 2017 में विधानपरिषद सदस्य होने के नाते वो नागपुर में थे.
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शिकायतकर्ता के बयान के मुताबिक दरेकर ने विधान परिषद के चुनाव के लिए दिए प्रतिज्ञापत्र में अपनी संपत्ति 2, 13, 05, 500 रुपये दिखाई है और विधानपरिषद सदस्य होने के नाते उन्हें तकरीबन ढाई लाख रुपए प्रति महिना वेतन मिलता है. ऐसे में वो मज़ूर हो ही नहीं सकते. दरेकर के खिलाफ आई पी सी की धारा 199, 200 406 417 420 465 468 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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