शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष बाण को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने का मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "चुनाव आयोग ने हमारा पक्ष सुने बिना ही हमारी पार्टी का सिंबल सील कर दिया. आज तक इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि प्रारंभिक आपत्ति नहीं सुनी जा सकती. हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण चाहते है. कोर्ट ऐसा कैसे कह सकती है? चुनाव आयोग के सामने भी इस पर आपत्ति उठाई थी. सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है. उनका कहना है कि दो दल हैं, लेकिन कोई गुट नहीं है.
उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज की पीठ ने चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के आदेश को बरकरार रखा था.
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