अदालत ने इस शर्त पर FIR रद्द कर दी कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों मॉनसून सीजन से पहले 400 पेड़ लगाएंगे.
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी और गबन मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते पर गौर करते हुए इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया. अदालत ने इस शर्त पर प्राथमिकी को रद्द कर दिया कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों मॉनसून सीजन (Monsoon Season) से पहले 400 पेड़ लगाएंगे. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के तहत शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.